Monday, 26 October 2026
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जबलपुर में 2 घंटे ही फोड़ सकेंगे दिवाली पर पटाखे:रात 8 से 10 बजे तक का समय तय, 125 डेसिबल से तेज आवाज वाले पटाखों पर प्रतिबंध

INT News26 October 2026 at 12:47 pm

जबलपुर में दिवाली पर पटाखे फोड़ने के लिए प्रशासन ने समय तय कर दिया है। कलेक्टर अरुण कुमार विश्वकर्मा ने प्रतिबंधात्मक आदेश जारी कर रात 8 से 10 बजे तक ही आतिशबाजी की अनुमति दी है। आदेश के मुताबिक, 125 डेसिबल से ज्यादा आवाज वाले पटाखे प्रतिबंधित रहेंगे। प्रशासन ने केवल पर्यावरण अनुकूल ग्रीन पटाखे चलाने की अनुमति दी है। अस्पताल, नर्सिंग होम, न्यायालय और धार्मिक स्थलों के 100 मीटर के दायरे में पटाखे जलाने पर भी प्रतिबंध रहेगा। नकली ग्रीन पटाखों पर रोक की मांग कुछ दिन पहले नागरिक उपभोक्ता एवं मार्गदर्शक मंच के डॉ. पीजी नाजपांडे ने प्रशासन को ज्ञापन सौंपा था। उन्होंने बाजार में बिक रहे तेज आवाज वाले पटाखों और नकली ग्रीन पटाखों के बारे में प्रशासन को जानकारी दी थी। मंच ने ग्रीन पटाखों के नाम पर बिक रहे नकली पटाखों पर पूरी तरह रोक लगाने की मांग की थी। ज्ञापन में सुप्रीम कोर्ट और एनजीटी के निर्देशों का पालन करने की मांग भी की गई थी। दिवाली की रातभर फूटते हैं पटाखे दिवाली से एक-दो दिन पहले ही पटाखे फूटने शुरू हो जाते हैं। दिवाली की रात भी लोग देर तक पटाखे चलाते हैं। जानकारों के मुताबिक, इस दौरान प्रतिबंधित पटाखे भी बड़ी संख्या में फोड़े जाते हैं। तेज आवाज वाले पटाखों से ध्वनि प्रदूषण होता है और पर्यावरण पर भी असर पड़ता है। इसी को देखते हुए प्रशासन ने पटाखे चलाने के समय और उनके प्रकार को लेकर प्रतिबंध लगाए हैं।