Thursday, 5 November 2026
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गुरुग्राम में 6 नवंबर तक बिकेंगे ग्रीन पटाखे:7-8 नवंबर को आतिशबाजी के लिए टाइम निर्धारित; 9 से फिर पूरी तरह प्रतिबंध

INT News5 November 2026 at 06:48 pm

सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद दिल्ली-एनसीआर में पटाखों पर लगी रोक में अस्थायी छूट दी गई है। गुरुग्राम में 6 नवंबर तक केवल प्रमाणित ग्रीन पटाखे बेचने की अनुमति दी गई है। लोग 7 और 8 नवंबर को तय समय पर ही पटाखे जला सकेंगे। 9 नवंबर से जिले में पटाखों के निर्माण, भंडारण, बिक्री और इस्तेमाल पर पूरी रोक फिर लागू हो जाएगी। 6 नवंबर तक ग्रीन पटाखों की बिक्री की अनुमति गुरुग्राम डीसी उत्तम सिंह ने बताया कि सीएसआईआर-नीरी की वेबसाइट से प्रमाणित ग्रीन पटाखे बेचने की अनुमति दी गई है। इसके लिए व्यापारियों के लाइसेंस अस्थायी रूप से बहाल किए गए हैं। पटाखे जलाने का समय सुबह 6 से 7 बजे और रात 8 से 10 बजे तक तय किया गया है। इन समयों के अलावा पटाखे चलाने की अनुमति नहीं होगी। निगरानी के लिए जिला और खंड स्तर पर टीमें गठित नियमों का पालन कराने के लिए जिला और खंड स्तर पर निगरानी टीमें बनाई गई हैं। ग्रीन पटाखे बेचने के लिए प्रशासन ने जिले में 23 जगह निर्धारित की हैं। इन स्थानों पर केवल लाइसेंस प्राप्त दुकानदार ही पटाखे बेच सकेंगे। निर्धारित जगहों के अलावा कहीं भी पटाखे बेचने की अनुमति नहीं होगी। अस्पतालों और साइलेंस जोन के 300 मीटर दायरे में प्रतिबंध अस्पतालों, नर्सिंग होम, प्राथमिक और जिला स्वास्थ्य केंद्रों, वृद्धाश्रमों और अधिसूचित साइलेंस जोन के 300 मीटर के दायरे में पटाखे चलाने पर पूरी रोक रहेगी। शिक्षण संस्थानों के आसपास भी यही नियम लागू होंगे। इसका उद्देश्य बच्चों, बुजुर्गों और बीमार लोगों को ध्वनि और वायु प्रदूषण से बचाना है। मानेसर क्षेत्र में दो जगह बिक्री के लिए निर्धारित नगर निगम मानेसर क्षेत्र में आईएमटी मानेसर सेक्टर-2 में तहसील के सामने और गढ़ी हरसरू में पावर हाउस के पास पटाखों की बिक्री होगी। गुरुग्राम ग्रामीण ब्लॉक में गांव चंदू और बाघनकी के कम्युनिटी सेंटर निर्धारित किए गए हैं। इन स्थानों पर लाइसेंस प्राप्त दुकानदार ही ग्रीन पटाखे बेच सकेंगे। ग्रामीण क्षेत्र में भी तय किए बिक्री स्थल सोहना ग्रामीण क्षेत्र में संचौली टोल के पास, निमोठ रोड और घामड़ोज अंडरपास के सामने ग्राम पंचायत की जमीन पर दुकानें लगेंगी। पटौदी ग्रामीण में भोरा कलां राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय का खेल मैदान निर्धारित किया गया है। फर्रुखनगर ग्रामीण में हाजीपुर का खेल मैदान, ताजनगर की मंसाराम वाटिका और कालियावास की व्यायामशाला में पटाखों की बिक्री होगी। सोहना, पटौदी और फर्रुखनगर में भी बिक्री की अनुमति इसके अलावा सोहना के देवी लाल स्टेडियम, पटौदी रामलीला मैदान, हेली मंडी में पीली धर्मशाला के सामने एमएलए स्कूल का मैदान और पटौदी नई अनाज मंडी में भी बिक्री की अनुमति दी गई है। फर्रुखनगर में झज्जर रोड कम्युनिटी सेंटर के पास और फाजिलपुर मोड़ पर भी पटाखे बिक सकेंगे। प्रशासन ने इन निर्धारित स्थानों पर ही बिक्री की अनुमति दी है। प्रमाणित निर्माता के पटाखे ही बेच सकेंगे दुकानदार डीसी उत्तम सिंह ने स्पष्ट किया कि केवल सीएसआईआर-नीरी से अनुमोदित और पेट्रोलियम एवं विस्फोटक सुरक्षा संगठन (पीईएसओ) से लाइसेंस प्राप्त निर्माताओं के पटाखे ही बेचे जा सकेंगे। पटाखों के डिब्बे सीलबंद होने चाहिए। प्रत्येक उत्पाद और बैच पर विशिष्ट क्यूआर कोड होना अनिवार्य होगा। नियमों का उल्लंघन करने वालों के पटाखे जब्त किए जाएंगे और लाइसेंस रद्द करने के साथ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। 9 नवंबर से पूरी तरह प्रतिबंध लागू प्रशासन ने स्पष्ट किया कि 9 नवंबर से जिले में पटाखों के निर्माण, भंडारण, बिक्री और इस्तेमाल पर पूर्ण प्रतिबंध लागू हो जाएगा। इसके बाद किसी भी प्रकार की आतिशबाजी की अनुमति नहीं होगी। निर्धारित समय और स्थान के नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।