Saturday, 7 November 2026
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GRAP-3 लागू, दिल्ली-NCR में प्रदूषण से बिगड़े हालात, पांचवी तक हाइब्रिड क्लास का आदेश

INT News6 November 2026 at 10:15 pm

Delhi NCR Schools Hybrid Mode: दिल्ली-NCR में बढ़ते वायु प्रदूषण का असर अब बच्चों की पढ़ाई पर भी दिखने लगा है. हवा की बिगड़ती गुणवत्ता को देखते हुए दिल्ली और आसपास के इलाकों में स्कूलों के लिए नया निर्देश जारी किया गया है. इसके तहत कक्षा 5 तक के विद्यार्थियों के लिए हाइब्रिड मोड में पढ़ाई कराना अनिवार्य कर दिया गया है. यानी अब बच्चे स्कूल जाकर पढ़ाई करने के साथ ऑनलाइन क्लास का विकल्प भी चुन सकेंगे. यह व्यवस्था अगले आदेश तक लागू रहेगी.

दिल्ली समेत इन NCR शहरों के स्कूलों पर लागू होगा आदेश

दिल्ली के साथ नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम, फरीदाबाद और सोनीपत के स्कूलों में भी कक्षा 5 तक हाइब्रिड क्लास की व्यवस्था लागू करने की बात कही गई है. दिल्ली के पर्यावरण मंत्री ने वीडियो संदेश के जरिए स्कूलों को इस व्यवस्था का पालन करने के निर्देश दिए हैं. उन्होंने कहा कि मौसम की स्थिति और हवा की रफ्तार में संभावित गिरावट के कारण प्रदूषण का स्तर और बिगड़ सकता है.

मंत्री ने कहा, "पांचवीं कक्षा तक के सभी स्कूलों के लिए हाइब्रिड मोड में पढ़ाई कराना अनिवार्य है. यह नियम NCR के नोएडा, गाजियाबाद, फरीदाबाद, गुरुग्राम और सोनीपत में भी लागू होगा."

हाइब्रिड व्यवस्था के तहत स्कूलों में ऑफलाइन और ऑनलाइन, दोनों तरह की पढ़ाई का विकल्प उपलब्ध कराया जाएगा. हालांकि, ऑनलाइन क्लास में शामिल होने या स्कूल जाकर पढ़ने का फैसला विद्यार्थी और उनके माता-पिता या अभिभावक कर सकेंगे.

GRAP Stage III लागू, प्रदूषण रोकने के लिए सख्ती

वायु गुणवत्ता में गिरावट के बाद कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट (CAQM) ने 6 नवंबर 2026 को दिल्ली-NCR में GRAP Stage III लागू कर दिया है. इसके तहत प्रदूषण नियंत्रित करने के लिए कई अतिरिक्त पाबंदियां लगाई गई हैं. स्कूलों में हाइब्रिड पढ़ाई की व्यवस्था भी इन्हीं उपायों का हिस्सा है. अन्य NCR जिलों में भी स्थानीय स्थिति के अनुसार हाइब्रिड क्लास लागू करने पर विचार किया जा सकता है.

पुराने पेट्रोल-डीजल वाहनों पर भी प्रतिबंध

GRAP Stage III के तहत कुछ पुराने वाहनों के परिचालन पर भी रोक लगाई गई है. दिल्ली, गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत, गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर में BS-III या उससे पुराने मानक वाले पेट्रोल वाहन और BS-IV या उससे पुराने मानक वाले डीजल वाहन नहीं चल सकेंगे.

इसके अलावा, दिल्ली में कुछ पुराने डीजल मालवाहक वाहनों के परिचालन और दूसरे राज्यों में पंजीकृत पुराने डीजल मध्यम एवं हल्के मालवाहक वाहनों के प्रवेश पर भी प्रतिबंध लगाया गया है. दिव्यांग व्यक्तियों के निजी इस्तेमाल वाले अनुकूलित वाहनों को इन पाबंदियों से छूट दी गई है.

AQI 382 पर पहुंचा, आगे और बिगड़ सकती है हवा

6 नवंबर को दिल्ली का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 382 दर्ज किया गया, जो बहुत खराब श्रेणी में आता है. पर्यावरण मंत्री ने आशंका जताई कि हवा की रफ्तार कम होने से प्रदूषक वातावरण में जमा रह सकते हैं और प्रदूषण का स्तर बढ़ सकता है. फिलहाल ये पाबंदियां GRAP Stage III के लागू रहने तक प्रभावी रहेंगी.

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