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जंतर-मंतर प्रदर्शन: पुलिस कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, कमेटी से मांगी रिपोर्ट

Delhi Protest Supreme Court: दिल्ली में विरोध प्रदर्शनों के दौरान पुलिस की कथित ज्यादती के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जांच तेज करने का निर्देश दिया है. मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने हाई पावर कमेटी (HPC) को एक महीने के भीतर शुरुआती जांच रिपोर्ट सौंपने को कहा है. कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं के वकीलों को निर्देश दिया कि वे अपने पास मौजूद वीडियो, शिकायतें और अन्य सबूत समिति को उपलब्ध कराएं. पूर्व न्यायाधीश आर सुभाष रेड्डी की अध्यक्षता वाली समिति इस मामले की जांच कर रही है.
एक महीने में शुरुआती जांच रिपोर्ट देने का निर्देश
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में प्रदर्शनकारियों के खिलाफ पुलिस की कथित कार्रवाई की जांच कर रही समिति के कामकाज की भी समीक्षा की. सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि समिति के पास अब तक जो दस्तावेज और सबूत पहुंचे हैं, उनकी जांच शुरू की जाए. जरूरत पड़ने पर संबंधित अधिकारियों से जवाब भी मांगा जाए. कोर्ट ने समिति को पहले से तय दो प्रमुख मुद्दों पर अपनी शुरुआती रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया.
पीड़ित खुद शिकायत न करें, तब भी होगी जांच
सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि जांच के लिए पीड़ित का खुद शिकायत दर्ज कराना जरूरी नहीं है. यदि किसी प्रभावित व्यक्ति की ओर से वकील या सामाजिक कार्यकर्ता शिकायत, वीडियो या दूसरे सबूत देते हैं, तो समिति को उनकी भी जांच करनी होगी. अदालत ने कहा कि केवल सीधे शिकायत नहीं मिलने के आधार पर किसी मामले को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता.
31 अक्टूबर की रिपोर्ट में नहीं थे जांच के नतीजे
सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने समिति की 31 अक्टूबर को सौंपी गई रिपोर्ट का भी जिक्र किया. अदालत ने कहा कि इसमें केवल जांच की मौजूदा स्थिति बताई गई थी, आरोपों पर कोई ठोस निष्कर्ष नहीं दिया गया था. पीठ ने समिति से कहा कि वह उपलब्ध सबूतों की जांच कर अपने निष्कर्ष सामने रखे. मामले की अगली सुनवाई दो सप्ताह बाद होगी.
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