समाचार · मध्य प्रदेश
तीन आदतन अपराधी एक साल के लिए जिला बदर:रीवा कलेक्टर नरेंद्र सूर्यवंशी बोले- शांति व्यवस्था भंग करने वाले बर्दाश्त नहीं
रीवा जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखने और असामाजिक तत्वों पर शिकंजा कसने के लिए जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। जिला दंडाधिकारी एवं कलेक्टर नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी ने मध्य प्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम, 1990 की धारा-5 के तहत तीन आदतन अपराधियों को एक वर्ष के लिए जिला बदर करने के आदेश जारी किए हैं। यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक डॉ. गुरकरन सिंह के प्रतिवेदन के आधार पर की गई है। जारी आदेश के अनुसार ग्राम बुसौल निवासी शिवम सिंह बघेल उर्फ शिब्बू सिंह (21), उर्रहट निवासी कृष्णा उर्फ नंदू रावत (22) तथा अर्जुन नगर, अमहिया निवासी ऋतिक गुप्ता (23) को एक वर्ष की अवधि के लिए रीवा जिले की सीमा से बाहर रहने के निर्देश दिए गए हैं। इन तीनों को निर्धारित अवधि तक जिला सीमा में प्रवेश करने की अनुमति नहीं होगी। यदि किसी विशेष परिस्थिति में प्रवेश आवश्यक होगा तो सक्षम प्राधिकारी से पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य होगा। प्रशासन का कहना है कि इन व्यक्तियों की आपराधिक गतिविधियां लोक शांति और सार्वजनिक व्यवस्था के लिए खतरा बन रही थीं। लगातार मिल रही शिकायतों और पुलिस प्रतिवेदन के आधार पर जिला बदर की कार्रवाई की गई है। आदेश का उल्लंघन करने पर संबंधित आरोपियों के विरुद्ध मध्य प्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत कड़ी दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। कलेक्टर नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी ने कहा जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। आदतन अपराधियों की गतिविधियों पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। जिन व्यक्तियों की मौजूदगी से लोक शांति एवं सार्वजनिक व्यवस्था प्रभावित होने की आशंका है, उनके विरुद्ध मध्य प्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम के प्रावधानों के तहत सख्त कार्रवाई की जा रही है। जिला बदर के आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ नियमानुसार कठोर कार्रवाई की जाएगी।” प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि जिले में शांति व्यवस्था बनाए रखने और आम नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भविष्य में भी ऐसे असामाजिक एवं आदतन अपराधियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।