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इंदौर में पति की हत्यारी पत्नी को उम्रकैद:कोर्ट ने प्रेमी और उसके साथी को भी सुनाई सजा; मर्डर के बाद दर्ज कराई थी गुमशुदगी
इंदौर जिला कोर्ट ने तीन साल पुराने हत्याकांड में पत्नी, उसके प्रेमी सहित तीन आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने 30 जुलाई को फैसला सुनाते हुए आरोपी सद्दाम हुसैन पिता अखलाक हुसैन और शाकिर खान पिता जाकिर खान को हत्या के मामले में आजीवन कारावास और साजिश में सात-सात साल के कारावास की सजा सुनाई। दोनों पर 15-15 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। वहीं, आरोपी पत्नी रूखसाना पति जावेद को हत्या और साजिश दोनों धाराओं में उम्रकैद की सजा दी गई है। हत्या के बाद दर्ज कराई गुमशुदगी
मामला 22 अप्रैल 2023 का है। रूखसाना ने चंदन नगर थाने में पति जावेद की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उसने पुलिस को बताया था कि जावेद काम की तलाश में घर से निकले थे। रात करीब 9.30 बजे फोन पर बात हुई थी। जावेद ने सब्जी लेकर घर आने की बात कही थी, लेकिन इसके बाद घर नहीं पहुंचे। कई बार फोन लगाने पर मोबाइल बंद मिला। रूखसाना ने रिश्तेदारों, दोस्तों और आसपास की कॉलोनियों में तलाश की, लेकिन जावेद का पता नहीं चला। पुलिस जांच के दौरान जावेद के परिवार ने रूखसाना और सद्दाम के बीच अफेयर होने की बात बताई और सद्दाम पर हत्या का संदेह जताया। जांच में सद्दाम, शाकिर और रूखसाना की भूमिका भी संदिग्ध मिली। पुलिस ने तीनों से अलग-अलग पूछताछ की और तकनीकी साक्ष्य जुटाए। पूछताछ में सद्दाम ने बताया कि रूखसाना से अफेयर के कारण जावेद उसके साथ मारपीट करता था। इसी बात को लेकर रूखसाना, शाकिर और सद्दाम ने जावेद की हत्या की साजिश रची। 21 अप्रैल की रात हत्या, मैदान में छिपाया शव
पुलिस के अनुसार, साजिश के तहत 21 अप्रैल की रात जावेद की हत्या कर दी गई। इसके बाद शव को ग्रीन पार्क कॉलोनी के खाली मैदान में छिपा दिया गया। जांच के बाद पुलिस ने शव बरामद कर पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा। तीनों आरोपियों के खिलाफ हत्या और साजिश की धाराओं में केस दर्ज किया गया। केस में शासन की ओर से विशेष लोक अभियोजक सुरेंद्र सिंह वास्केल ने पैरवी की।