Wednesday, 7 October 2026
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नारनौल में नहीं हुए कोर्ट में पेश, दो भगौड़े घोषित:बार-बार बुलाने के बाद भी नहीं आए; कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने केस किया दर्ज

INT News7 October 2026 at 10:36 am

महेंद्रगढ़ जिले के नारनौल में अदालत में बार-बार बुलाने के बाद भी पेश नहीं होने पर दो आरोपियों को भगोड़ा व्यक्ति घोषित किया है। मामला वर्ष 2021 में दर्ज एक केस से जुड़ा है। अदालत के आदेश पर शहर नारनौल थाना पुलिस ने दोनों के खिलाफ BNS की धारा 209 के तहत केस दर्ज किया है। पुलिस के अनुसार डॉ. मुकेश कुमार, JMIC नारनौल की अदालत में स्टेट बनाम विनोद उर्फ चन्नी मामले की सुनवाई चल रही है। इस मामले में विनोद उर्फ चन्नी और सुरेंद्र उर्फ आशु राव लगातार अदालत में पेश नहीं हो रहे थे। एक अन्य आरोपी दिनेश भी पहले से अदालत में गैरहाजिर है। बार-बार बुलाने पर नहीं आए अदालत ने विनोद उर्फ चन्नी और सुरेंद्र उर्फ आशु राव के खिलाफ 22 मई 2026 को उद्घोषणा आदेश जारी किया था। आदेश की प्रक्रिया पूरी होने के बाद भी दोनों आरोपी अदालत में पेश नहीं हुए। सुनवाई के दौरान उन्हें कई बार बुलाया गया, लेकिन वे अदालत में नहीं आए। इसके बाद 17 सितंबर 2026 को अदालत ने दोनों आरोपियों को उद्घोषित व्यक्ति घोषित कर दिया। अदालत ने थाना प्रभारी को दोनों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने और केस दर्ज करने के निर्देश दिए। संपत्ति का विवरण भी मांगा अदालत ने थाना प्रभारी को दोनों आरोपियों की संपत्ति का विवरण भी अदालत में पेश करने के निर्देश दिए हैं। यह विवरण 15 दिसंबर 2026 तक पेश करना है। नारनौल के रहने वाले हैं दोनों आरोपी पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार विनोद उर्फ चन्नी निवासी मोहल्ला मिश्रवाड़ा, नारनौल और सुरेंद्र उर्फ आशु राव निवासी काबिला संघीवाड़ा निवासी हैं। अदालत का आदेश थाना शहर नारनौल में मिलने के बाद पुलिस ने दोनों के खिलाफ BNS की धारा 209 के तहत केस दर्ज किया। मामले की जांच ASI सतीश को सौंपी गई है।