Saturday, 31 October 2026
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हिसार में 3 मिठाई गोदामों पर CM फ्लाइंग की रेड:नहीं मिला लाइसेंस, गुलाब जामुन, चमचम और खाद्य सामग्री के सैंपल लिए

INT News31 October 2026 at 08:56 pm

दीपावली पर लोगों की सेहत से खिलवाड़ रोकने के लिए सीएम फ्लाइंग टीम ने शनिवार को खाद्य सुरक्षा विभाग के साथ मिलकर हिसार शहर में तीन स्थानों पर छापेमारी की। इस दौरान मिठाई बनाने वाले प्रतिष्ठानों से लेकर खाद्य तेल के कारोबार की जांच की गई। टीम को मिल गेट स्थित एक मिठाई एवं पनीर प्लांट में मिठाई तैयार करने का लाइसेंस नहीं मिला। यहां 3330 किलो रसगुल्ले, 900 किलो चमचम और 15 किलो गुलाब जामुन मिले। टीम ने तीनों प्रतिष्ठानों से मिठाइयों और खाद्य सामग्री के सैंपल लेकर जांच के लिए लैब भेजने की कार्रवाई की। सीएम फ्लाइंग टीम को सूचना मिली थी कि त्योहारी सीजन में कुछ स्थानों पर मिलावटी और निम्न गुणवत्ता वाली मिठाइयां तैयार कर बेची जा सकती हैं। इसके बाद सीएम फ्लाइंग हिसार रेंज इंचार्ज सुनैना के नेतृत्व में खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने जांच अभियान चलाया। टीम में जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी काजल, एएसआई चंद्रपाल और हेड कांस्टेबल विजय शामिल रहे। मिल गेट पर 4245 किलो मिठाई मिली टीम ने सबसे पहले मिल गेट स्थित संकट मोचन मिठाई एवं पनीर प्लांट की जांच की। यहां संचालक दीपक मिठाई बनाने से संबंधित लाइसेंस प्रस्तुत नहीं कर पाए। निरीक्षण के दौरान 3330 किलो रसगुल्ले, 900 किलो चमचम और 15 किलो गुलाब जामुन मिले। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने तीनों मिठाइयों के सैंपल लिए। डेयरी और ट्रेडिंग कंपनी में भी जांच इसके बाद टीम गोपाल दूध डेयरी पहुंची। यहां करीब 300 किलो रसगुल्ले मिले। संचालक गोपाल ने मिठाई तैयार करने से संबंधित लाइसेंस प्रस्तुत किया। टीम ने रसगुल्लों का सैंपल लिया। वहीं, बड़वाली ढाणी स्थित लावण्या ट्रेडिंग कंपनी में पाम ऑयल, वनस्पति और अन्य खाद्य सामग्री की जांच की गई। यहां 361 टिन पाम ऑयल (5415 किलो), 26 टिन वनस्पति (390 किलो) और सोरबिटोल (ग्लूकोज सिरप) के 36 ड्रम (10800 किलो) मिले। संचालक तरुणा लोहिया ने लाइसेंस प्रस्तुत किया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने इन खाद्य सामग्रियों के भी सैंपल लिए। रिपोर्ट आने के बाद होगी कार्रवाई सीएम फ्लाइंग टीम इंचार्ज सुनैना ने बताया कि दीपावली के मद्देनजर मिलावटखोरी रोकने के लिए संयुक्त जांच अभियान चलाया गया है। सभी सैंपल लैब में जांच के लिए भेजे जाएंगे। रिपोर्ट के आधार पर संबंधित प्रतिष्ठानों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई होगी। उन्होंने कारोबारियों से लाइसेंस लेकर ही खाद्य सामग्री का निर्माण और बिक्री करने तथा स्वच्छता व गुणवत्ता के मानकों का पालन करने की अपील की।