समाचार · झारखंड
शराब के नशे में विद्यालय पहुंचने के आरोप में प्रभारी प्रधानाध्यापक निलंबित

गढ़वाः मझिआंव प्रखंड के राजकीय प्राथमिक विद्यालय दलको के प्रभारी प्रधानाध्यापक आलोक कुमार को शराब के नशे में विद्यालय पहुंचने के आरोप में निलंबित कर दिया गया है. ग्रामीणों की शिकायत पर करायी गयी जांच में प्रथमदृष्टया आरोप सही पाये जाने के बाद जिला प्रशासन ने यह कार्रवाई की है.
ग्रामीणों की शिकायत पर करायी गयी जांच
जानकारी के अनुसार, 22 अक्टूबर 2026 को ग्रामीणों ने प्रभारी प्रधानाध्यापक आलोक कुमार के शराब के नशे में विद्यालय पहुंचने की शिकायत की थी. मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच पदाधिकारी से इसकी जांच करायी गयी. जांच रिपोर्ट में आरोप प्रथमदृष्टया सही पाये जाने के बाद उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की गयी.
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उपायुक्त के निर्देश पर जारी हुआ निलंबन आदेश
उपायुक्त-सह-जिला दंडाधिकारी पशुपति नाथ मिश्रा के निर्देश पर जिला शिक्षा अधीक्षक अनुराग मिंज ने झारखंड सेवा संहिता की धारा 99 तथा झारखंड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के तहत निलंबन का आदेश जारी किया है. निलंबन अवधि के दौरान आलोक कुमार का मुख्यालय क्षेत्र शिक्षा पदाधिकारी, नगर ऊंटारी का कार्यालय निर्धारित किया गया है. उन्हें वहां नियमित रूप से उपस्थिति दर्ज करानी होगी. नियमानुसार उन्हें जीवन निर्वाह भत्ता भी देय होगा.
अलग से चलेगी विभागीय कार्यवाही
आदेश में कहा गया है कि आलोक कुमार के विरुद्ध अलग से आरोप पत्र गठित कर विभागीय कार्यवाही भी संचालित की जायेगी. जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि सरकारी सेवा में अनुशासन, मर्यादा और कर्तव्यनिष्ठा से किसी तरह का समझौता बर्दाश्त नहीं किया जायेगा.
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