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झारखंड में पटाखों की बिक्री और इस्तेमाल पर सख्ती, प्रदूषण नियंत्रण पर्षद ने जारी की गाइडलाइन

INT News25 October 2026 at 08:40 am

Jharkhand Firecracker Guidelines: झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद ने वायु और ध्वनि प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए दिशा-निर्देश जारी किये हैं. इसके तहत शहरी क्षेत्रों में उन्हीं स्थानों पर पटाखों की बिक्री की अनुमति होगी, जहां वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआइ) अच्छी या संतोषजनक श्रेणी में होगा. अच्छी श्रेणी के लिए एक्यूआइ का स्तर 1 से 50 और संतोषजनक के लिए 51 से 100 निर्धारित है. वहीं, पटाखों की ध्वनि सीमा 125 डेसिबल (ए) से कम होनी चाहिए.

नियम तोड़ने पर होगी कानूनी कार्रवाई

सुप्रीम कोर्ट और राष्ट्रीय हरित अधिकरण के निर्देशों के अनुपालन में जारी आदेश में नियमों के उल्लंघन पर कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी गयी है. पर्षद के सदस्य सचिव राजीव लोचन बक्शी ने आम लोगों से निर्धारित समय और नियमों का पालन करने की अपील की है. पर्षद ने कहा कि निर्देशों का उल्लंघन करने वालों पर कानूनी कार्रवाई की जायेगी.

सभी जिलों में फिलहाल वायु गुणवत्ता बेहतर

पर्षद के सदस्य सचिव राजीव लोचन बक्शी द्वारा जारी आदेश के अनुसार, झारखंड राज्य के सभी जिलों के शहरी क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता स्तर इस वर्ष अच्छी या संतोषप्रद (1-50 व 51-100) की श्रेणी में आते हैं. वहां अन्य वैसे पटाखों की ही बिक्री की जा सकेगी, जिनकी ध्वनि सीमा 125 डेसिबल (ए) से कम हो.

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दीपावली पर रात 8 से 10 बजे तक ही जला सकेंगे पटाखे

पर्षद के आदेश के अनुसार, दीपावली और गुरु पर्व पर रात आठ से 10 बजे तक पटाखे जला सकते हैं. वहीं, छठ पर्व पर सुबह छह से आठ बजे तक, जबकि क्रिसमस और नववर्ष पर रात 11.55 बजे से मध्य रात्रि 12.30 बजे तक पटाखे चलाये जा सकेंगे.

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