Saturday, 31 October 2026
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मोहाली कोर्ट से मजीठिया के साले को अग्रिम जमानत:आय से अधिक संपत्ति मामला, पूरक चार्जशीट के बाद विजिलेंस ने कहा- पूछताछ की जरूरत नहीं

INT News31 October 2026 at 06:53 pm

आय से अधिक संपत्ति (डीए) मामले में पंजाब के पूर्व मंत्री बिक्रम सिंह मजीठिया के साले गजपत सिंह ग्रेवाल को बड़ी राहत मिली है। मोहाली स्थित अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने गजपत सिंह ग्रेवाल की अग्रिम जमानत याचिका मंजूर कर ली है। पंजाब विजिलेंस ब्यूरो द्वारा मामले में पूरक चार्जशीट (सप्लीमेंट्री चार्जशीट) दाखिल करने और यह स्पष्ट करने के बाद कि अब ग्रेवाल से हिरासत में पूछताछ की आवश्यकता नहीं है, अदालत ने यह फैसला सुनाया। विजिलेंस का बदला रुख, कहा- पूछताछ की जरूरत नहीं इससे पहले विजिलेंस ने अदालत को सूचित किया था कि जांच आगे बढ़ाने और आय से अधिक संपत्ति छिपाने की साजिश से पर्दा उठाने के लिए ग्रेवाल की कस्टोडियल पूछताछ जरूरी है। हालांकि, पूरक चार्जशीट दाखिल करने के बाद विजिलेंस ने अदालत में अपना पक्ष रखते हुए कहा कि गजपत सिंह ग्रेवाल से जुड़ी जांच पूरी की जा चुकी है और अब उन्हें हिरासत में लेने की आवश्यकता नहीं है। इसके आधार पर अदालत ने 31 अक्टूबर को उनकी अग्रिम जमानत अर्जी स्वीकार कर ली। भगोड़ा घोषित करने की प्रक्रिया पर हाईकोर्ट ने लगाई थी रोक गौरतलब है कि इससे पहले विजिलेंस ने गजपत सिंह ग्रेवाल के खिलाफ अदालत में भगोड़ा (पीओ) घोषित करने की याचिका दायर की थी। विजिलेंस के अनुसार ग्रेवाल के तीन अलग-अलग पते (गांव खेड़ी, जिला संगरूर; बसंत विहार, दिल्ली और डिफेंस कॉलोनी, दक्षिणी दिल्ली) सामने आए थे। हालांकि, पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने विजिलेंस की इस कार्रवाई पर अगले आदेशों तक रोक लगा दी थी। आपराधिक साजिश का है आरोप यह मामला डीएसपी इंदरपाल सिंह की याचिका पर दर्ज एफआईआर (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 13(1), 13(2) और आईपीसी की धारा 120-बी) से जुड़ा हुआ है। विजिलेंस का आरोप है कि गजपत सिंह ग्रेवाल ने मुख्य आरोपी बिक्रम सिंह मजीठिया की आय से अधिक संपत्ति जुटाने और उसे विभिन्न माध्यमों से छिपाने की आपराधिक साजिश में अहम भूमिका निभाई थी। फिलहाल अग्रिम जमानत मिलने से ग्रेवाल को बड़ी कानूनी राहत मिल गई है।