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करनाल चाकूबाजी मामले में दो को मिली जमानत:कोर्ट ने माना हिरासत जरूरी नहीं,अंडे बेचने वाले रवि, रमेश और ऋषभ पर चाकू-डंडों से किया था हमला
करनाल में अंडा विक्रेता रवि, रमेश और ऋषभ पर हमले के मामले में सेशन कोर्ट ने दो आरोपियों को नियमित जमानत दे दी। सेशन जज संदीप सिंह ने रूप चंद चौधरी और हीरा कुमार की जमानत याचिका मंजूर की। अदालत ने कहा कि जांच पूरी हो चुकी है और 11 सितंबर को चालान पेश किया जा चुका है। ऐसे में मुकदमे का फैसला होने तक आरोपियों को जेल में रखना उचित नहीं है। पहले गाली-गलौज, फिर मारपीट का आरोप
बतदें कि पीड़ित रवि अंडे बेचता है। 23 मई 2026 को शाम 6:30 से 7 बजे के बीच पड़ोसी हीरा कुमार, रूप चंद चौधरी और अन्य आरोपियों ने उसके साथ गाली-गलौज और मारपीट की थी। रवि ने पुलिस को शिकायत दी। आरोप है कि रात करीब 11 बजे रूप चंद अपने भाई और कुछ युवकों के साथ पहुंचा और रवि, रमेश व ऋषभ पर हमला किया। ऋषभ के सिर और सीने पर चाकू व डंडों से वार किए गए। उसे सिटी केयर अस्पताल में भर्ती करवाया गया। 24 मई को दर्ज हुई थी एफआईआर
थाना सिविल लाइन, करनाल में 24 मई 2026 को एफआईआर दर्ज की गई। इसमें BNS की धारा 351(2), 109(1), 126, 238(बी) और 118(1) लगाई गईं। रूप चंद के वकील अभिषेक सारन ने दलील दी कि आरोपी को झूठा फंसाया गया है। एफआईआर दर्ज कराने में एक दिन की देरी हुई। एमएलआर में ऋषभ के बाएं सीने पर बगल के नीचे एक चोट दर्ज है। बचाव पक्ष ने कहा कि रूप चंद की कोई स्पष्ट भूमिका नहीं है और उसका आपराधिक रिकॉर्ड भी नहीं है। वह 16 जून से जेल में है। हीरा को मिली समानता के आधार पर राहत
रूप चंद बिहार के बेगूसराय जिले के गांव जीतपुर का निवासी है और करनाल में केआर सिनेमा के पास मोती नगर में रहता है। 25 वर्षीय हीरा भी जीतपुर का निवासी है और मोती नगर के मकान नंबर 194 में रह रहा है। उसकी तीसरी जमानत याचिका 21 अक्टूबर को दाखिल हुई। वकील ने सहआरोपी रूप चंद को मिली जमानत का हवाला दिया। लोक अभियोजक इम्मी गांधी ने जांच अधिकारी के साथ दोनों याचिकाओं का अपराध की गंभीरता के आधार पर विरोध किया।