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भोपाल जिले में कार्बाइड तोप, लैंप और गन पर प्रतिबंध:कलेक्टर ने जारी किए आदेश, लिखा-इसका उपयोग अत्यंत खतरनाक; खरीद-बिक्री और भंडारण पर होगी कार्रवाई
भोपाल जिले में अब कार्बाइड तोप, कार्बाइड लैंप और कार्बाइड गन का इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा। कलेक्टर प्रियंक मिश्रा ने गुरुवार को प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं। इनके तहत ग्रामीण क्षेत्रों में इन उपकरणों के उपयोग के साथ खरीद-बिक्री, भंडारण, प्रदर्शन और परिवहन पर भी रोक लगाई गई है। कमिश्नरेट व्यवस्था के तहत भोपाल शहर में पुलिस कमिश्नर संजय कुमार तीन दिन पहले ही प्रतिबंधात्मक आदेश जारी कर चुके हैं। कलेक्टर के आदेश के बाद अब शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में कार्बाइड गन के इस्तेमाल पर रोक लागू होगी। धमाके से आंखों और कानों को खतरा कलेक्टर ने आदेश में कहा है कि कार्बाइड गन का इस्तेमाल बेहद खतरनाक है। इससे मानव जीवन और शारीरिक सुरक्षा के साथ लोकशांति को भी खतरा हो सकता है। इसके तेज धमाके से कान के पर्दे फटने, आंखों की रोशनी जाने और चेहरे या शरीर पर गंभीर जलन जैसी घटनाएं हो सकती हैं। बच्चों की सुरक्षा को लेकर भी गंभीर जोखिम है। कृषि और उद्योग के लिए ही कैल्शियम कार्बाइड भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत जारी आदेश में कैल्शियम कार्बाइड के उपयोग को नियंत्रित किया गया है। इसका विक्रय केवल वैध कृषि और औद्योगिक गतिविधियों के लिए किया जा सकेगा। अन्य उद्देश्यों से इसका इस्तेमाल प्रतिबंधित रहेगा। कैल्शियम कार्बाइड बेचने वाले दुकानदारों को इसकी खरीद-बिक्री का पूरा रिकॉर्ड रखना होगा। आदेश के उल्लंघन पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।