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शिवपुरी में सहकारी बैंक के 12 बकायादारों की संपत्तियां कुर्क:नोटिस के बाद भी राशि नहीं चुकाने पर प्रशासन करेगा नीलामी से वसूली
शिवपुरी में जिला सहकारी केंद्रीय बैंक की बकाया राशि वसूलने के लिए प्रशासन ने कार्रवाई की है। कलेक्टर अर्पित वर्मा के निर्देश पर तहसील शिवपुरी में बैंक के 12 बकायादारों की जमीनें कुर्क की गई हैं। संबंधित बकायादारों को नोटिस जारी कर 27 अक्टूबर तक बकाया राशि जमा करने का मौका दिया गया था। निर्धारित समय में राशि जमा नहीं करने पर प्रशासन ने संबंधित जमीनों को कुर्क कर लिया। तहसीलदार सिद्धार्थ भूषण शर्मा के अनुसार, जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित शिवपुरी की पुरानी शिवपुरी और कोटा की प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों से जुड़े बकायादारों के खिलाफ अलग-अलग प्रकरण दर्ज कर नोटिस जारी किए गए थे। निर्धारित समय में राशि जमा नहीं करने और उपस्थित नहीं होने पर संबंधित बकायादारों की जमीनें कुर्क की गई हैं। बांसखेड़ी के 8 बकायादारों की जमीन कुर्क कार्रवाई में ग्राम बांसखेड़ी के आठ बकायादार शामिल हैं। इनमें गुरदेव सिंह पर 23.08 लाख रुपए, गुरमीत कौर पर 1.23 लाख रुपए, गुरप्रीत सिंह पर 2.53 लाख रुपए, दीदार सिंह पर 3.39 लाख रुपए, सतनाम सिंह पर 3.29 लाख रुपए, गुरजिंदर कौर पर 1.05 लाख रुपए, गुरविंदर कौर पर 3.58 लाख रुपए और जगजीत सिंह पर 3.02 लाख रुपए की बकाया राशि है। इन सभी की संबंधित सर्वे नंबर वाली जमीनें कुर्क की गई हैं। बरेठ, भगौरा, करई और कोटा में भी कार्रवाई ग्राम बरेठ निवासी कप्तान सिंह गुर्जर पर 1.66 लाख रुपए, ग्राम भगौरा निवासी जहार सिंह पर 1.91 लाख रुपए, ग्राम करई निवासी मारकूलिन गिल पर 1.94 लाख रुपए और ग्राम कोटा निवासी जसवीर सिंह पर 1.84 लाख रुपए की बकाया राशि है। इन चारों बकायादारों की संबंधित जमीनें भी कुर्क की गई हैं। नीलामी कर बैंक की राशि वसूलेगा प्रशासन प्रशासन के अनुसार, मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा 147 के प्रावधानों के तहत कुर्क की गई संपत्तियों की नीलामी की जाएगी। नीलामी से प्राप्त राशि से जिला सहकारी केंद्रीय बैंक की बकाया राशि की वसूली की जाएगी। कलेक्टर अर्पित वर्मा ने सहकारी बैंक के बकायादारों से राशि वसूलने के लिए कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।