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SIR सूची में नाम छूटा तो घबराएं नहीं, पुराने वोटर भी भर सकते हैं फॉर्म-6

Form 6: निर्वाचन आयोग (EC) ने मंगलवार को साफ किया कि जिन लोगों का नाम पहले से मतदाता सूची में दर्ज था, लेकिन विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के दौरान जारी मसौदा सूची में उनका नाम नहीं आया है, वे दोबारा नाम जुड़वाने के लिए फॉर्म-6 भर सकते हैं.
मसौदा सूची से नाम गायब होने पर फॉर्म भरने में हिचक रहे थे लोग
दरअसल, आयोग के पास ऐसे कई मामले सामने आए थे, जिनमें लोगों के नाम मसौदा मतदाता सूची से गायब थे. ऐसे लोग फॉर्म-6 भरने से हिचक रहे थे. इसकी वजह यह थी कि इस फॉर्म में एक घोषणा करनी होती है कि उनका नाम पहली बार मतदाता सूची में शामिल किया जा रहा है.
गलत घोषणा करने पर कार्रवाई का था डर
लोगों को डर था कि पहले से वोटर होने के बावजूद अगर वे यह घोषणा करते हैं, तो इसे गलत जानकारी देना माना जा सकता है. इससे उन पर जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 31 के तहत कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है.
चुनाव आयोग ने क्या कहा?
इस पर चुनाव आयोग ने स्थिति साफ करते हुए कहा कि पहले से मतदाता के रूप में पंजीकृत रहे लोग भी फॉर्म-6 जमा कर सकते हैं. अगर SIR की मसौदा सूची में उनका नाम नहीं है, तो अंतिम मतदाता सूची में नाम शामिल कराने के लिए वे इस फॉर्म का इस्तेमाल कर सकते हैं.
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