Wednesday, 22 July 2026
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ग्वालियर के अक्षया यादव हत्याकांड में 4 दोषियों को उम्रकैद:पूर्व DGP की नातिन को मारी थी गोली; जिला अदालत ने तीन साल बाद सुनाया फैसला

INT News22 July 2026 at 06:56 pm

ग्वालियर के अक्षया यादव हत्याकांड में जिला एवं सत्र न्यायालय ने करीब तीन साल बाद बुधवार को फैसला सुनाया है। अदालत ने चार दोषियों बाला सुरवे, पृथ्वीराज चौहान, उपदेश रावत और सुमित रावत को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। यह मामला जुलाई 2023 में माधौगंज थाना क्षेत्र के बेटी बचाओ चौराहे के पास हुई फायरिंग से संबंधित है। अक्षया यादव पूर्व पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) सुरेंद्र सिंह यादव की नातिन थीं। पुलिस जांच में सामने आया था कि हमलावरों का निशाना अक्षया नहीं, बल्कि उसकी सहेली थी। फायरिंग के दौरान गोली अक्षया यादव को लगी। उसकी सहेली उसे अस्पताल ले गई, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया था। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार किया था। 26 गवाहों के बयान दर्ज कराए

सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने अदालत में 26 गवाहों के बयान दर्ज कराए। गवाहों के बयान, दस्तावेजी साक्ष्य और अन्य सबूतों के आधार पर अदालत ने चारों आरोपियों को दोषी पाया। इसके बाद जिला एवं सत्र न्यायालय ने उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इस प्रकरण में चार नाबालिग भी आरोपी हैं। उनका मामला किशोर न्याय बोर्ड (जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड) के समक्ष विचाराधीन है। इसलिए, जिला अदालत ने उनके संबंध में कोई फैसला या सजा नहीं सुनाई है। नाबालिग आरोपियों के मामले की सुनवाई अलग से जारी रहेगी। नाबालिग के मामले में अलग से सुनवाई जारी फैसले के बाद अतिरिक्त जिला लोक अभियोजक (एजीपी) कुलदीप दुबे ने बताया कि अभियोजन पक्ष ने अदालत में साक्ष्य और 26 गवाहों के बयान प्रस्तुत किए थे। इन्हीं साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने चारों आरोपियों को दोषी मानते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। नाबालिग आरोपियों के मामले पर किशोर न्याय बोर्ड में अलग से सुनवाई जारी है।