Thursday, 29 October 2026
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गाय चराने के विवाद में हत्या, तीन को उम्रकैद:एक आरोपी की ट्रायल के दौरान हो गई थी मौत; कोर्ट ने 100 पेज का जजमेंट सुनाया

INT News29 October 2026 at 03:55 pm

गुना जिले के मृगवास इलाके में गाय चराने की बात को लेकर हुए विवाद में एक व्यक्ति की हत्या के आरोपियों को कोर्ट ने सजा सुनाई है। कोर्ट ने तीन आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया। वहीं एक आरोपी की ट्रायल के दौरान मौत हो गई थी। कोर्ट ने 100 पेज का जजमेंट सुनाया। सहायक मीडिया प्रभारी और अभियोजन अधिकारी मयंक भारद्वाज ने बताया कि मामला वर्ष 2020 का है। 22 अगस्त की सुबह ग्राम मुडियाखेडी में गोविंद यादव, देवेंद्र यादव, खिलनसिंह यादव और लालसिंह यादव (मामले के विचारण के दौरान मुत्‍यु हो गई)ने खेत में गाय चराने के बात को लेकर जगदीश भील की मारपीट की। आरोपी गोविंद ने पत्‍थर उठाकर जगदीश के सिर और छाती में मारा, जिससे जगदीश को गंभीर चोटें आई। आरोपियों ने उसे जातिसूचक गालियां देकर अपमानित भी किया। बीच बचाव करने आये छोटेलाल के साथ भी गाली गलौंच व मारपीट की। गंभीर घायल जगदीश भील को इलाज के लिए भोपाल भेजा गया। वहां 28 अगस्त को इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस ने 23 अगस्त को हत्या के प्रयास और SC ST एक्ट की धाराओं में FIR दर्ज कर जांच शुरू की। जगदीश की मौत हो जाने के बाद मामले में हत्या की धारा बढ़ाई गई। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। विवेचना के बाद पुलिस ने कोर्ट में चालान पेश किया। सुनवाई के दौरान एक आरोपी लाल सिंह यादव की मौत हो गई। सुनवाई के बाद कोर्ट ने तीनों आरोपियों को दोषी माना। कोर्ट ने आरोपी गोविंद, खिलनसिंह और देवेंद्र को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही आरोपियों पर 600- 600 रुपए का अर्थदंड भी लगाया। मामले में शासन की ओर से पैरवी उपनिदेशक हजारीलाल बैरवा ने किया।