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Jharkhand Ration Card: झारखंड में राशन कार्ड में नाम जोड़ने की जानें पूरी प्रक्रिया

रांची. झारखंड में खाद्य सुरक्षा योजना के तहत 2.63 करोड़ से अधिक लोग राशन का लाभ ले रहे हैं. ऐसे में परिवार के किसी सदस्य का नाम राशन कार्ड में नहीं होना उसके लिए परेशानी का कारण बन सकता है. शादी के बाद परिवार में आई महिला, नवजात बच्चे या दूसरे पात्र सदस्य का नाम राशन कार्ड में जोड़ने के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से आवेदन किया जा सकता है.
झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार, जनवरी 2026 तक राज्य में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के तहत 60,20,682 राशन कार्ड और 2,63,11,115 लाभुक दर्ज थे. इनमें प्राथमिकता प्राप्त परिवार (PHH) के 2,29,50,579 और अंत्योदय अन्न योजना (AAY) के 33,60,536 लाभुक शामिल थे. इसके अलावा झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के तहत 24,97,276 ग्रीन कार्ड लाभुक भी दर्ज थे.
ऑनलाइन ऐसे जोड़ें परिवार के सदस्य का नाम
खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग के अनुसार, राशन कार्ड में नया सदस्य जोड़ने या अन्य जानकारी में सुधार के लिए ERCMS सुविधा उपलब्ध है. इसके लिए लाभुक आहार झारखंड पोर्टल या झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना पोर्टल पर जाकर लॉगिन कर सकते हैं. इसके बाद ERCMS विकल्प के माध्यम से जरूरी जानकारी भरकर आवेदन जमा करना होगा. आवेदन की रसीद सुरक्षित रखनी चाहिए.
ऑफलाइन आवेदन का भी विकल्प
जो लोग ऑनलाइन आवेदन नहीं कर सकते, वे नजदीकी प्रज्ञा केंद्र या संबंधित SOR/DSO कार्यालय में दस्तावेजों के साथ आवेदन जमा कर सकते हैं. आवेदन जमा करने के बाद रसीद जरूर लें, ताकि आगे उसकी स्थिति की जानकारी ली जा सके.
किस स्थिति में कौन-सा दस्तावेज जरूरी
परिवार में जन्मे बच्चे का नाम जोड़ने के लिए जन्म प्रमाणपत्र, शादी के बाद सदस्य का नाम जोड़ने के लिए विवाह से संबंधित प्रमाण और पुराने राशन कार्ड से नाम हटने का प्रमाण मांगा जा सकता है. दूसरे राशन कार्ड से सदस्य का स्थानांतरण होने पर भी पुराने कार्ड से नाम हटाने का प्रमाण जरूरी हो सकता है.
ग्रीन कार्ड में नाम जुड़ने के दो महीने बाद मिलेगा राशन
विभाग के FAQ के अनुसार, ग्रीन कार्ड में नया सदस्य जुड़ने के दो महीने बाद से उसके हिस्से का राशन मिलना शुरू होता है. वहीं, फिलहाल NFSA के PHH और AAY कार्ड के लिए नई रिक्ति उपलब्ध नहीं बतायी गयी है. पात्रता के आधार पर ग्रीन कार्ड को NFSA श्रेणी में परिवर्तित कराने के लिए आवेदन कर सकते हैं.
राशन नहीं मिले तो यहां करें शिकायत
राशन वितरण या कार्ड से जुड़ी समस्या होने पर विभाग के टोल फ्री नंबर 1967 या 1800-212-5512 पर शिकायत की जा सकती है. इसके अलावा pgms@dfcajharkhand.in पर ईमेल या विभाग के शिकायत पोर्टल के माध्यम से भी शिकायत दर्ज करायी जा सकती है.