Wednesday, 4 November 2026
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ग्रीन पटाखों की बिक्री के लिए 8 स्थान निर्धारित:7-8 नवंबर को सुबह-शाम तय समय पर ही जला सकेंगे; लाइसेंस पर ही दुकान लगेगीं

INT News4 November 2026 at 05:54 pm

दीपावली पर पटाखों की बिक्री और इस्तेमाल को लेकर जिला प्रशासन ने व्यवस्था तय कर दी है। सोनीपत जिले में ग्रीन पटाखों की बिक्री के लिए 8 स्थान निर्धारित किए गए हैं। 4 से 6 नवंबर तक इन्हीं स्थानों पर लाइसेंस धारक दुकानदार पटाखे बेच सकेंगे। सुरक्षा के लिए पुलिस और अग्निशमन विभाग की टीमें तैनात रहेंगी। वहीं, पटाखे जलाने के लिए 7 और 8 नवंबर को सुबह और रात का समय निर्धारित किया गया है। 8 स्थानों पर लगेंगे पटाखों के स्टॉल उपायुक्त नेहा सिंह ने बताया कि सोनीपत शहर में मुरथल रोड स्थित शुभम गार्डन के पास एचएसवीपी साइट पर ग्रीन पटाखों की बिक्री होगी। गोहाना में नई सब्जी मंडी गेट नंबर-2, गन्नौर में बीएसटी ग्राउंड और खरखौदा में रोहतक रोड बस स्टैंड के पीछे स्टॉल लगाए जाएंगे। इसी प्रकार कुंडली क्षेत्र में एजुकेशन सिटी के पास रेवली गांव क्षेत्र में निर्धारित स्थान, सोनीपत सेक्टर-23 में महलाना रोड स्थित राजू पैलेस के साथ खाली हुड्डा ग्राउंड और अंबेडकर कॉलोनी के पीछे सेक्टर-23 की खाली जमीन पर बिक्री की व्यवस्था रहेगी। स्टॉलों के बीच दूरी और व्यवस्था बनाने के निर्देश उपायुक्त ने नगर निगम अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि निर्धारित स्थानों पर स्टॉल लगाने की उचित व्यवस्था की जाए। प्रत्येक स्टॉल के बीच निर्धारित दूरी रखी जाए और दुकानों को व्यवस्थित तरीके से लगाया जाए, ताकि खरीदारी के दौरान आमजन को किसी प्रकार की परेशानी न हो। पुलिस और अग्निशमन विभाग की टीमें रहेंगी तैनात सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस विभाग को सभी निर्धारित स्थानों पर टीमें तैनात करने के निर्देश दिए गए हैं। संबंधित थाना क्षेत्रों में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए निगरानी की जाएगी। वहीं, अग्निशमन विभाग को प्रत्येक स्थान पर फायर ब्रिगेड की टीम उपलब्ध रखने के निर्देश दिए हैं, ताकि आगजनी की स्थिति में तुरंत कार्रवाई की जा सके। केवल मानकों के अनुरूप ग्रीन पटाखे बेच सकेंगे दुकानदार क्षेत्रीय प्रदूषण नियंत्रण विभाग के कर्मचारियों की भी निर्धारित स्थानों पर ड्यूटी लगाई जाएगी। विभाग यह सुनिश्चित करेगा कि केवल निर्धारित मानकों के अनुरूप ग्रीन पटाखों की बिक्री हो। दुकानदार लाइसेंस की शर्तों के अनुसार ही पटाखे बेच सकेंगे। बिना लाइसेंस या निर्धारित स्थानों के बाहर बिक्री की अनुमति नहीं होगी। 7 और 8 नवंबर को इन समय पर जला सकेंगे पटाखे डीसी ने बताया कि ग्रीन पटाखे जलाने के लिए भी समय निर्धारित किया गया है। 7 नवंबर को सुबह 6 से 7 बजे और रात 8 से 10 बजे तक पटाखे जला सकेंगे। इसी प्रकार 8 नवंबर को भी सुबह 6 से 7 बजे और रात 8 से 10 बजे तक ही पटाखे जलाने की अनुमति रहेगी। प्रशासन ने सीमित मात्रा में पटाखे चलाने की अपील की डीसी नेहा सिंह ने आमजन से अपील की कि वे प्रशासन द्वारा निर्धारित स्थानों से ही ग्रीन पटाखे खरीदें और उनका सीमित मात्रा में इस्तेमाल करें। पर्यावरण संरक्षण और लोगों की सुरक्षा सामूहिक जिम्मेदारी है। सभी नागरिक नियमों का पालन करते हुए सुरक्षित और प्रदूषण मुक्त दीपावली मनाने में प्रशासन का सहयोग करें।