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झारखंड में खाद्यान्न परिवहन के नियम बदले, ऐप एंट्री और वाहन ट्रैकिंग होगी अनिवार्य

रांची. झारखंड में जन वितरण प्रणाली के लिए खाद्यान्न का परिवहन अब व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग सिस्टम (VLTS) युक्त और कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम (CCC) से इंटीग्रेटेड वाहनों से ही किया जायेगा. विभाग ने स्पष्ट किया है कि जन जोहार ऐप में प्रविष्टि के बिना किसी भी वाहन से खाद्यान्न का परिवहन नहीं कराया जाये.
नियमों का उल्लंघन होने पर संबंधित अधिकारियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराने का निर्देश दिया गया है. खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग की समीक्षा बैठक में सामने आया कि कुछ स्थानों पर जन जोहार ऐप में प्रविष्टि किये बिना ही वाहनों से खाद्यान्न का परिवहन किया जा रहा है. विभाग ने इसे गंभीरता से लेते हुए खाद्यान्न की कालाबाजारी की आशंका से जोड़कर निगरानी व्यवस्था मजबूत करने का निर्देश दिया.
CCC से होगी वाहनों की निगरानी
बैठक में सभी जिलों में CCC के माध्यम से खाद्यान्न परिवहन करने वाले वाहनों की निगरानी के लिए दो-दो कर्मियों की उपलब्धता सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया. इन कर्मियों को आवश्यक प्रशिक्षण भी दिया जा चुका है. विभाग ने कहा कि यदि तैनात कर्मी निर्धारित जिम्मेदारी निभाने में सक्षम नहीं हैं, तो उन्हें हटाकर नये कर्मियों की सेवा ली जाये.
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शून्य परिवहन वाले जिलों से मांगा जायेगा स्पष्टीकरण
जिन जिलों में VLTS और CCC से इंटीग्रेटेड वाहनों के माध्यम से खाद्यान्न परिवहन शून्य है, वहां के जिला आपूर्ति पदाधिकारियों से स्पष्टीकरण मांगा जायेगा. विभाग ने परिवहन अभिकर्ताओं को भी निर्धारित नियमों का पूरी तरह पालन करने का निर्देश दिया है. इस व्यवस्था का उद्देश्य खाद्यान्न परिवहन के दौरान वाहनों की निगरानी सुनिश्चित करना और जन वितरण प्रणाली के खाद्यान्न की आपूर्ति में पारदर्शिता बनाए रखना है.
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