Saturday, 26 September 2026
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7-साल की बच्ची से दुष्कर्म...आरोपी को 20 साल की सजा:जशपुर में FIR के 40 दिन और चार्जशीट के 23 दिन में आया फैसला

INT News26 September 2026 at 07:57 pm

जशपुर नगर के कांसाबेल थाना क्षेत्र में 7 साल की बच्ची से दुष्कर्म के मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट ने 62 वर्षीय आरोपी विनोद एक्का उर्फ जशपुरिया उर्फ छोटा दादू को 20 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। अपर सत्र न्यायाधीश जनार्दन खरे की अदालत ने 24 सितंबर 2026 को फैसला सुनाया। एफआईआर दर्ज होने के 40 दिन और चार्जशीट पेश होने के 23 दिन के भीतर मामले में फैसला आया। जानिए क्या है पूरा मामला मामला 9 अगस्त का है। शाम करीब 6 बजे बच्ची गांव के एक घर में टीवी देखते हुए खाना खा रही थी। इसी दौरान आरोपी वहां पहुंचा और रोटी खिलाने के बहाने बच्ची को अपने घर ले गया। वहां उसने दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। बच्ची के काफी देर तक वापस नहीं आने पर परिजन उसे तलाशने लगे। इसी दौरान गांव के एक व्यक्ति ने आरोपी के घर की खिड़की से अंदर देखा और बच्ची को वहां से वापस लाया। मां को बताई घटना, फिर थाने में शिकायत 10 अगस्त को बच्ची की मां ने उससे घटना के बारे में पूछा। बच्ची ने आरोपी द्वारा उसके साथ गलत काम करने की बात बताई। इसके बाद परिजनों ने पुलिस को सूचना दी। बच्ची के पिता की शिकायत पर 13 अगस्त को कांसाबेल थाने में अपराध क्रमांक 151/2026 दर्ज किया गया। आरोपी के खिलाफ बीएनएस की धारा 65(2) और पॉक्सो एक्ट की धारा 4 व 6 के तहत केस दर्ज किया गया। 13 गवाहों के बयान और साक्ष्यों के आधार पर फैसला पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर नजरी नक्शा तैयार किया। पीड़िता और अन्य गवाहों के बयान दर्ज किए गए। पीड़िता और आरोपी का मेडिकल कराया गया। जांच के बाद बीएनएस की धारा 96, 65(2), 127(2) और पॉक्सो एक्ट की धारा 4 व 6 के तहत 2 सितंबर को चार्जशीट पेश की गई। कोर्ट में पीड़िता समेत 13 गवाहों के बयान दर्ज हुए, दस्तावेजी और अन्य साक्ष्य पेश किए गए। 20 साल की सजा के साथ जुर्माना भी कोर्ट ने आरोपी को बीएनएस की धारा 65(2) में 20 साल सश्रम कारावास और 2 हजार रुपए अर्थदंड, धारा 127(2) में एक साल सश्रम कारावास और एक हजार रुपए अर्थदंड और पॉक्सो एक्ट की धारा 6 में 20 साल सश्रम कारावास और 2 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई। सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी। जुर्माना नहीं देने पर अतिरिक्त कारावास का प्रावधान है। अभियोजन ने कहा- तेजी से हुई कार्रवाई मामले की सुनवाई एफटीसी जशपुर के अपर सत्र न्यायाधीश जनार्दन खरे की अदालत में हुई। अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक (पॉक्सो) अनुपम कुमार तिर्की ने पैरवी की। पुलिस के अनुसार, थाना प्रभारी जितेंद्र कुमार ताम्रकार की विवेचना और अभियोजन की पैरवी के आधार पर आरोपी को दोषी ठहराया गया। एसएसपी बोले- गंभीर मामलों में जारी रहेगी कार्रवाई एसएसपी डॉ. लाल उमेद सिंह ने कहा कि गंभीर और संवेदनशील अपराधों में जशपुर पुलिस त्वरित और गुणवत्तापूर्ण विवेचना के साथ प्रभावी अभियोजन पर जोर दे रही है। इस मामले में भी पुलिस की विवेचना और अभियोजन की पैरवी के परिणामस्वरूप आरोपी को 20 साल सश्रम कारावास की सजा मिली है। गंभीर अपराधों में आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई जारी रहेगी।