Wednesday, 7 October 2026
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SIR के तहत छूटे मतदाताओं के लिए 7 से 9 अक्टूबर तक स्पेशल कैंप, 10 को हर बूथ पर लगेगा मेगा हेल्पडेस्क

INT News7 October 2026 at 08:59 am

रांची. विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआइआर) के तहत मतदाता सूची में नाम जुड़वाने से अब भी वंचित पात्र नागरिकों के लिए निर्वाचन आयोग ने तीन दिवसीय विशेष अभियान शुरू करने का फैसला लिया है. 7 से 9 अक्टूबर तक राज्य के सभी मतदान केंद्रों पर विशेष डिजिटाइजेशन कैंप लगाये जायेंगे. इसके बाद 10 अक्टूबर को सभी मतदान केंद्रों पर बीएलओ और बीएलए-2 की बैठक के साथ मेगा हेल्पडेस्क लगाया जायेगा.

अभियान की तैयारी पूरी करने का निर्देश

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रविकुमार ने सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारियों, ईआरओ और एईआरओ को अभियान की तैयारी पूरी करने का निर्देश दिया है. उन्होंने छूटे हुए पात्र नागरिकों तक पहुंच बनाने और उन्हें मतदाता सूची में नाम जुड़वाने की प्रक्रिया में सहायता देने पर जोर दिया.

फॉर्म-6, 7 और 8 के डिजिटाइजेशन में तेजी

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने कैंप के दौरान बीएलओ के पास प्राप्त फॉर्म-6, फॉर्म-7 और फॉर्म-8 के डिजिटाइजेशन में तेजी लाने का निर्देश दिया. राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर कैंप की जानकारी साझा करने और पात्र नागरिकों को मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए प्रेरित करने को कहा गया है. कैंप को लेकर स्थानीय स्तर के साथ सोशल मीडिया पर भी व्यापक प्रचार करने का निर्देश दिया गया है, ताकि अधिक से अधिक पात्र लोग इसका लाभ उठा सकें.

10 अक्टूबर को हर बूथ पर मिलेगा मार्गदर्शन

10 अक्टूबर को आयोजित मेगा हेल्पडेस्क में नागरिकों को नोटिस की सुनवाई, दावा-आपत्ति, मतदाता सूची में नाम जोड़ने और इससे जुड़ी अन्य प्रक्रियाओं की जानकारी दी जायेगी. जनजातीय समूहों, पिछड़े वर्गों, दिव्यांग, वृद्ध, थर्ड जेंडर, सेक्स वर्कर और अन्य वंचित वर्गों के पात्र नागरिकों तक पहुंच बनाने के लिए विशेष आउटरीच कार्यक्रम चलाने का भी निर्देश दिया गया है.

तार्किक विसंगति के कई कारण हो सकते हैं

के रविकुमार ने कहा कि मतदाता के नाम के सामने तार्किक विसंगति दर्ज होने के कई कारण हो सकते हैं. गणना प्रपत्र में गलत जानकारी, पिछले एसआइआर में गलत मैपिंग या पहले दर्ज सूचना में त्रुटि इसके संभावित कारण हो सकते हैं.

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भारतीय नागरिकों का नाम जोड़ने पर जोर

उन्होंने स्पष्ट किया कि वर्तमान सुनवाई का उद्देश्य पिछली एसआइआर की त्रुटियों को सुधारना नहीं, बल्कि वर्तमान एसआइआर की सूची को त्रुटिरहित बनाना और पात्र भारतीय नागरिकों का मतदाता सूची में निबंधन सुनिश्चित करना है.

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तीन शर्तें पूरी करना जरूरी

आयोग के निर्धारित दस्तावेजों के आधार पर यह सुनिश्चित किया जायेगा कि संबंधित व्यक्ति भारतीय नागरिक है, 1 अक्टूबर 2026 को 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुका है और संबंधित मतदान केंद्र क्षेत्र का सामान्य निवासी है. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि कोई भी पात्र भारतीय नागरिक मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने से वंचित न रहे.