समाचार · मध्य प्रदेश
नरसिंहपुर में कड़ाबीन गन और धमाका पाइप पर प्रतिबंध:दीपावली से पहले DM ने जारी किए आदेश; निर्माण, बिक्री और उपयोग पर रोक
नरसिंहपुर में दीपावली से पहले जिला दंडाधिकारी रजनी सिंह ने कड़ाबीन गन, धमाका पाइप और कड़ाबीन आधारित आतिशबाजी उपकरणों पर प्रतिबंध लगा दिया है। शुक्रवार को जारी आदेश के तहत इन उपकरणों के निर्माण, भंडारण, परिवहन, प्रदर्शन, खरीद-बिक्री और इस्तेमाल पर रोक रहेगी। आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। कैल्शियम कार्बाइड से बनते हैं उपकरण प्रशासन के मुताबिक, कैल्शियम कार्बाइड और पानी के मिश्रण से इन उपकरणों में तेज धमाका होता है। इनके फटने से आंखों की रोशनी जाने, चेहरे और त्वचा पर गंभीर चोट लगने के साथ जान-माल के नुकसान का खतरा रहता है। नियम तोड़ने पर होगी कार्रवाई भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत ऑनलाइन और ऑफलाइन बिक्री पर भी रोक लगाई गई है। प्रतिबंध का उल्लंघन करने वालों पर भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 सहित अन्य कानूनी प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी।