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350 ग्राम हेरोइन केस में 3 को 10 साल कैद:अदालत का फैसला; प्रत्येक दोषी पर एक लाख रुपये जुर्माना, दो अन्य आरोपी भगोड़े घोषित
बठिंडा अदालत ने 350 ग्राम हेरोइन बरामदगी के करीब सात साल पुराने मामले में तीन दोषियों को 10-10 साल की कैद और प्रत्येक को एक-एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। मामले में दो अन्य आरोपियों को अदालत ने भगोड़ा घोषित किया है। पुलिस के मुताबिक 7 नवंबर 2019 को सीआईए स्टाफ-2, बठिंडा की टीम संदिग्ध व्यक्तियों और नशीले पदार्थों की जांच के लिए आईटीआई चौक से मानसा रोड होते हुए कोटशमीर की ओर जा रही थी। अंडरब्रिज से कुछ दूरी पहले सड़क किनारे कच्चे रास्ते पर एक सफेद कार खड़ी दिखाई दी। कार के अंदर लाइट जल रही थी। पुलिस टीम ने कार की जांच की, तो अगली बाईं सीट पर एक युवती बैठी मिली। तलाशी के दौरान कार से 350 ग्राम हेरोइन बरामद हुई। इसके बाद मामले में एक युवती समेत पांच लोगों को गिरफ्तार किया गया था। सिविल लाइन थाने में दर्ज हुआ था केस
थाना सिविल लाइन पुलिस ने एफआईआर नंबर 254, दिनांक 7 नवंबर 2019 को एनडीपीएस एक्ट की धारा 21 के तहत केस दर्ज कर आरोपिय गुरविंदर सिंह उर्फ गिंदी, हरगोबिंद सिंह उर्फ गोरा, जसवीर सिंह उर्फ चिट्टी, अमनप्रीत कौर और मनप्रीत सिंह उर्फ प्रीत को नामजद कर गिरफ्तार किया था। अदालत ने तीन दोषियों को 10-10 साल की कैद और प्रत्येक को एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई, जबकि अमनप्रीत कौर और मनप्रीत सिंह उर्फ प्रीत को अदालत ने भगोड़ा घोषित किया।