समाचार · मध्य प्रदेश
कटनी की छपरा पंचायत में 14 लाख का भ्रष्टाचार:सरपंच, पति, तत्कालीन सचिव और उपयंत्री से होगी रिकवरी; जिला पंचायत सीईओ का एक्शन
कटनी जिले के बहोरीबंद विकासखंड की ग्राम पंचायत छपरा में करीब 14 लाख की वित्तीय अनियमितता का मामला सामने आया है। जिला पंचायत सीईओ हरसिमरनप्रीत कौर ने 'मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993' की धारा 89 के तहत दोषियों से कुल 13,96,522 रुपए की वसूली के आदेश दिए हैं। अवैध वसूली और निर्माण कार्यों में पाई गई हेराफेरी जनपद पंचायत बहोरीबंद सीईओ की जांच रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि सरपंच और उनके पति ने बिना अनुमति बैरियर लगाकर वाहनों से अवैध वसूली की। इसके अलावा हाई स्कूल बाउंड्री वॉल, नाली निर्माण और बाजार नीलामी की राशि में भी भारी गड़बड़ी पाई गई। सरपंच, सचिव और उपयंत्री पर तय की गई वसूली राशि जांच प्रतिवेदन के आधार पर सरपंच सुषमा गुप्ता से ₹4,63,374, तत्कालीन सचिव गंगाराम हल्दकार से ₹3,66,374, उपयंत्री सी.बी. चौबे से ₹3,66,374 और सरपंच पति नीरज कुमार गुप्ता से ₹2,00,400 की वसूली राशि निर्धारित की गई है। 15 दिन का अल्टीमेटम, जमा न करने पर होगी पदमुक्ति व जेल जिला पंचायत सीईओ हरसिमरनप्रीत कौर ने दोषियों को 15 दिनों के भीतर राशि पंचायत खाते में जमा करने का अंतिम अवसर दिया है। तय समय में राशि न मिलने पर धारा 40 के तहत पद से हटाने और धारा 92 के तहत जेल भेजने व संपत्ति जब्ती की कार्रवाई की जाएगी। सरपंच पति के हस्तक्षेप पर रोक और निगरानी के निर्देश सीईओ हरसिमरनप्रीत कौर ने पंचायत के कार्यों में सरपंच पति के दखल पर कड़ा रुख अपनाते हुए चेतावनी जारी की है। साथ ही बहोरीबंद जनपद सीईओ को छपरा ग्राम पंचायत की सतत निगरानी और पर्यवेक्षण करने के निर्देश दिए हैं।