समाचार · मध्य प्रदेश
पिता को गोली मारने वाले को 10 साल की सजा:8 वर्ष बाद आगर कोर्ट का फैसला, एक गोली अब भी सीने में फंसी
आगर मालवा में जमीन के बंटवारे को लेकर अपने पिता पर गोली चलाने वाले बेटे को कोर्ट ने 10 साल की कैद और ₹3,500 जुर्माने की सजा सुनाई है। शुक्रवार को यह फैसला द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश मधुसूदन जंघेल की अदालत ने सुनाया। घटना 4 जुलाई 2018 को आगर थाना क्षेत्र के बरडा बरखेड़ा जोड़ (कोटा-इंदौर मार्ग) पर हुई थी। पीड़ित ओमप्रकाश पुरी अपने भाई के साथ बाइक से खेत से लौट रहे थे। इसी दौरान उनका बेटा सचिन पुरी अपने साथी के साथ वहां पहुंचा। जमीन में हिस्सा न मिलने की बात पर गाली-गलौज करते हुए सचिन ने पिस्तौल से पिता पर जान से मारने की नीयत से 3 गोलियां चला दीं और फरार हो गया। 8 साल बाद आया फैसला, सीने में आज भी फंसी है एक गोली गंभीर रूप से घायल ओमप्रकाश को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टर ने इलाज के दौरान उनके सीने से 2 गोलियां निकाल ली थीं, लेकिन एक गोली आज भी उनके सीने में ही फंसी हुई है। आगर थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की थी। करीब 8 साल चले इस मामले में न्यायालय ने पेश सबूतों और गवाहों के आधार पर आरोपी बेटे सचिन पुरी को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई।