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कलकत्ता हाई कोर्ट ने तुलु मंडल की वारंट के विरुद्ध याचिका पर सुनवाई से इनकार किया
INT News13 August 2026 at 09:39 pm

कोलकाता, 13 अगस्त। पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले के फरार पत्थर खदान मालिक तुलु मंडल उर्फ मोहम्मद नजीबुद्दीन द्वारा दायर याचिका पर गुरुवार को कलकत्ता हाई कोर्ट की एकल-न्यायाधीश पीठ ने सुनवाई से इनकार कर दिया। तुलु मंडल ने बीरभूम की एक जिला अदालत द्वारा जारी 'हुलिया' (अदालत द्वारा जारी नोटिस या वारंट जिसमें फरार संदिग्ध का विवरण होता है) को चुनौती दी थी।