Tuesday, 22 September 2026
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सोनीपत में बोर्ड परीक्षा के लिए धारा 163 लागू:1 से 24 अक्टूबर तक सेंटरों के पास आवाजाही पर रोक; फोटोस्टेट दुकानें बंद रहेंगी

INT News22 September 2026 at 03:49 pm

हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड (भिवानी) की आगामी परीक्षाओं को पूरी तरह से निष्पक्ष, नकल-मुक्त और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए सोनीपत जिला प्रशासन ने कमर कस ली है। परीक्षाओं के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिलाधीश एवं डीसी नेहा सिंह ने धारा-163 लागू कर दी है। इसके तहत परीक्षा केंद्रों के आसपास फोटो स्टेट दुकानें बंद रहेंगी। परीक्षा केंद्रों के बाहर एकत्रित होने पर भी रोक रहेगी। यह पाबंदी 01 अक्टूबर से 24 अक्टूबर 2026 तक, दोपहर 2:00 बजे से शाम 5:00 बजे की परीक्षा अवधि के दौरान प्रभावी रहेगी। यह आदेश वरिष्ठ माध्यमिक ओपन (शैक्षणिक) पुनर्परीक्षा/अतिरिक्त विषय, माध्यमिक ओपन पुनर्परीक्षा तथा डी.एल.एड. (फर्स्ट व सेकंड ईयर) की परीक्षाओं पर लागू होंगे। परीक्षा केंद्रों के आसपास लागू मुख्य प्रतिबंध 200 मीटर के दायरे में एंट्री बैन: परीक्षा केंद्र के 200 मीटर के क्षेत्र में किसी भी अनाधिकृत (गैर-जरूरी) व्यक्ति के घूमने-फिरने पर पूरी तरह रोक रहेगी। फोटोस्टेट दुकानें रहेंगी बंद: पेपर लीक और नकल जैसी गतिविधियों को रोकने के लिए केंद्रों के आसपास की सभी फोटोस्टेट दुकानें और कॉपिंग मशीनें परीक्षा समय में बंद रहेंगी। हथियार व नारेबाजी पर पाबंदी: परीक्षा क्षेत्र के आसपास आग्नेयास्त्र (हथियार), किसी भी प्रकार की आपत्तिजनक वस्तु लाने, नारेबाजी करने और पोस्टर या प्लेकार्ड लहराने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। नियम तोड़ा तो होगी सीधी कानूनी कार्रवाई जिलाधीश नेहा सिंह ने पुलिस प्रशासन को सभी परीक्षा केंद्रों पर पर्याप्त सुरक्षा बल तैनात करने के निर्देश दिए हैं। आदेशों का उल्लंघन करने वाले या अव्यवस्था फैलाने वाले लोगों पर भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 की धारा-223 और अन्य संबंधित कानूनी धाराओं के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन की आमजन से अपील सोनीपत डीसी का कहना है कि जिला प्रशासन का मुख्य उद्देश्य परीक्षार्थियों को एक सुरक्षित, अनुशासित और निष्पक्ष माहौल देना है। सभी अभिभावक, परीक्षार्थी और नागरिक इन आदेशों का पालन करें और शांतिपूर्ण तरीके से परीक्षा संपन्न कराने में प्रशासन का सहयोग करें।