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हरियाणा में गुलाबी राशन कार्डधारकों के लिए बदलेंगे नियम:हर पात्र सदस्य को मिलेगा 7 किलो गेहूं; इससे बड़े परिवारों को राहत, छोटे परिवारों का कोटा घटेगा
हरियाणा सरकार अंत्योदय अन्न योजना (AAY) यानी गुलाबी राशन कार्डधारकों के लिए गेहूं वितरण का नियम बदलने जा रही है। अब तक प्रत्येक एएवाई कार्ड पर परिवार में सदस्यों की संख्या चाहे जितनी भी हो, हर महीने 35 किलो गेहूं दिया जाता था। नई व्यवस्था में राशन परिवार के बजाय प्रति पात्र सदस्य के आधार पर मिलेगा। यानी अब हर पात्र सदस्य को 7 किलो गेहूं दिया जाएगा।
खाद्य एवं आपूर्ति विभाग ने नई व्यवस्था लागू करने की तैयारी पूरी कर ली है। संभावना है कि अगले महीने से नए नियम के अनुसार राशन वितरण शुरू कर दिया जाएगा। इस बदलाव का सबसे अधिक फायदा बड़े परिवारों को मिलेगा, जबकि पांच से कम सदस्यों वाले परिवारों का मासिक गेहूं कोटा पहले की तुलना में कम हो जाएगा। किस परिवार को कितना गेहूं मिलेगा?
नई व्यवस्था लागू होने के बाद 2 सदस्य के परिवार को 14 किलो गेहूं मिलेगा। वहीं, 3 सदस्य के
21 किलो, 4 सदस्य के 28 किलो, 5 सदस्य के परिवार को 35 किलो, 6 सदस्य के 42 किलो, 7 सदस्य के 49 किलो गेहूं मिलेगा। किसे होगा फायदा, किसका होगा नुकसान?
पांच से अधिक सदस्यों वाले परिवारों को पहले की तुलना में ज्यादा गेहूं मिलेगा। बड़े परिवारों को वास्तविक सदस्य संख्या के अनुसार लाभ मिलेगा। पांच से कम सदस्यों वाले परिवारों का मासिक गेहूं कोटा घट जाएगा। दो, तीन और चार सदस्यों वाले परिवारों को पहले के मुकाबले कम राशन मिलेगा। सरकार ने बदलाव क्यों करेगी?
खाद्य एवं आपूर्ति विभाग का कहना है कि नई व्यवस्था का उद्देश्य राशन वितरण को परिवार के आकार के अनुसार अधिक न्यायसंगत बनाना है। इससे जिन परिवारों में सदस्य अधिक हैं, उन्हें उनकी वास्तविक जरूरत के अनुसार गेहूं मिल सकेगा।
जिला खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के अधिकारियों के अनुसार नई व्यवस्था लागू करने की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। विभाग को उम्मीद है कि अगले महीने से एएवाई लाभार्थियों को प्रति पात्र सदस्य 7 किलो गेहूं के हिसाब से राशन मिलना शुरू हो जाएगा।