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पानीपत में महिला समेत 4 दोषियों को 10 साल कैद:मकान विवाद में छोटे भाई के घुसकर किया था जानलेवा हमला; ₹18 हजार लगाया जुर्माना

INT News19 August 2026 at 06:54 pm

पानीपत की अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश संदीप सिंह की कोर्ट ने 8 साल पुराने एक जघन्य पारिवारिक हमले के मामले में अंतिम फैसला सुनाया है। अदालत ने मकान के पुराने विवाद को लेकर अपने ही सगे भाई के घर में घुसकर लोहे की रॉड, सरियों, लाठियों और ईंटों से जानलेवा हमला करने वाले 4 आरोपियों ससुर (जेठ), सास और उनके दो बेटों को दोषी करार देते हुए 10-10 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है। दोषियों पर 18 हजार रुपए जुर्माना लगाया गया है। जुर्माना न देने पर दोषियों को तीन माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। क्या था मामला और रंजिश की वजह? मामला समालखा के बागवाला मोहल्ले का है, जहां 2 मार्च 2018 की रात करीब 9:35 बजे इस वारदात को अंजाम दिया गया था। पीड़िता बाला देवी ने पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि उनके पति मजदूरी करते हैं और उनके जेठ राजपाल का मकान उनके मकान के बिल्कुल साथ लगता है। दोनों परिवारों के बीच घर/मकान को लेकर पिछले 4-5 महीनों से कानूनी विवाद चल रहा था। इसी रंजिश के चलते 2 मार्च 2018 की रात जेठ राजपाल, उसकी पत्नी तारा देवी और उनके दो बेटे - सूरजप्रकाश (उर्फ सूरज) व संजीव (उर्फ सन्नी) घर के बाहर आकर गाली-गलौज करने लगे। जब पीड़ितों ने विरोध किया, तो चारों आरोपी जबरन घर में घुस आए और उनके पास मौजूद लोहे के सरियों, रॉड, लाठियों और ईंटों से पूरे परिवार पर ताबड़तोड़ हमला बोल दिया। हमले में टूटे दांत, घसीटकर घर से बाहर पीटा शिकायत के मुताबिक, आरोपियों ने बाला देवी, उनके पति राजेंद्र और उनके बेटे अशोक (उर्फ टीटा) को बुरी तरह पीटा। आरोपी पीड़िता और उसके बेटे को मारते हुए घर से बाहर तक खींच कर ले गए। हमले में अशोक के दो दांत टूट गए और सभी को गंभीर चोटें आईं। पड़ोसियों की मदद से घायलों को इलाज के लिए पानीपत के अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां प्राथमिक जांच के बाद पुलिस ने कार्रवाई शुरू की। पुलिस जांच और अदालती कार्यवाही समालखा पुलिस ने 3 मार्च 2018 को थाना समालखा में तफ्तीश शुरू की। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी सूरजप्रकाश को 3 मार्च और राजपाल, तारा देवी व संजीव को 8 मार्च 2018 को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से हमले में इस्तेमाल लाठियां, ईंटें व अन्य हथियार बरामद किए थे। मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 17 गवाह पेश किए गए, जिन्होंने वारदात और चिकित्सकीय साक्ष्यों की पुष्टि की।

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