Monday, 2 November 2026
INTइंडियन न्यूज़ ट्रस्टजहाँ सत्य मिले विश्वास से
ताज़ा खबरें

समाचार · झारखंड

कोर्ट परिसर में रील्स बनाने पर रोक, झारखंड के वकीलों के लिए एसोसिएशन का निर्देश

INT News2 November 2026 at 01:41 pm

रांची : झारखंड हाईकोर्ट के एडवोकेट्स एसोसिएशन ने वकीलों द्वारा सोशल मीडिया पर बनाए जा रहे रील्स और वीडियो को लेकर कड़ा रुख अपनाया है. एसोसिएशन ने अब इस तरह की गतिविधियों पर पूरी तरह रोक लगा दी है. दरअसल उनके संज्ञान में आया था कि कुछ सदस्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अदालत परिसर की तस्वीरें, वीडियो, और गानों के साथ रील्स पोस्ट कर रहे हैं.

क्लाइंट्स को भी आकर्षित करने पर जताई आपत्ति

एसोसिएशन की ओर से जारी सूचना में स्पष्ट कहा गया है कि कुछ वकील न्यायालय कक्ष के अंदर बहस करने की बनावटी पोज में वीडियो बना रहे हैं. इसके अलावा, कानूनी मामलों में परिणाम का वादा करने, फीस की दरों का डिटेल्स साझा करने और क्लाइंट्स को आकर्षित करने वाली सामग्री भी सोशल मीडिया पर डाली जा रही है.

ये भी पढ़ें: रांची के बिरसा चौक पर बनेगा नया रेलवे ओवरब्रिज, मार्च 2027 तक पूरा करने का लक्ष्य

नियमों का उल्लंघन और गरिमा पर असर

एसोसिएशन का कहना है कि वकीलों का यह आचरण विज्ञापन और प्रलोभन की श्रेणी में आता है. यह अधिवक्ता अधिनियम, 1961 और बार काउंसिल ऑफ इंडिया की नियमावली (नियम 36) के खिलाफ है. इस तरह के वीडियो से वकालत के पेशे की गरिमा और माननीय न्यायालय की मर्यादा को ठेस पहुंचती है.

नियम नहीं मानने पर होगी अनुशासनात्मक कार्रवाई

एसोसिएशन ने सभी सदस्यों से अनुरोध किया है कि वे ऐसी गतिविधियां तुरंत बंद करें. साथ ही, सोशल मीडिया पर पहले से पोस्ट की गई ऐसी सभी सामग्री को हटाने को कहा गया है. यदि कोई इस निर्देश का पालन नहीं करता है, तो मामला उचित कार्रवाई के लिए झारखंड राज्य बार काउंसिल को भेज दिया जाएगा.

ये भी पढ़ें: सोनल मानसिंह से पंचायत के 'विनोद' तक, जमशेदपुर लिटरेचर फेस्टिवल में जुटेंगी 80 से अधिक हस्तियां..देखें तारीख