समाचार · छत्तीसगढ़
बालोद में स्पेशल लोक अदालत:चेक बाउंस के 33 मामले निपटे, 66.33 लाख का अवार्ड पारित
बालोद जिले के सभी न्यायालयों में शनिवार को परक्राम्य लिखत अधिनियम (चेक बाउंस) से संबंधित मामलों के निराकरण के लिए एक विशेष लोक अदालत का आयोजन किया गया। इस दौरान आपसी सहमति और सुलह के आधार पर 33 मामलों का निपटारा किया गया। इन प्रकरणों में कुल 66 लाख 33 हजार 614 रुपए का अवार्ड पारित किया गया है। यह विशेष लोक अदालत राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली और छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, बिलासपुर के निर्देशानुसार आयोजित की गई थी। इसमें जिला एवं सत्र न्यायालय बालोद के साथ-साथ व्यवहार न्यायालय डौण्डीलोहारा, दल्लीराजहरा और गुण्डरदेही में भी सुनवाई हुई। पक्षकारों की उपस्थिति भौतिक और वर्चुअल दोनों माध्यमों से सुनिश्चित की गई थी। 641 केस में से 33 मामलों में समझौते प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्याम लाल नवरत्न के निर्देशन में जिले में कुल 9 खंडपीठों का गठन किया गया था। इन खंडपीठों के समक्ष निराकरण के लिए कुल 641 प्रकरण रखे गए थे, जिनमें से 33 मामलों का समझौते के माध्यम से सफलतापूर्वक निपटारा किया गया। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े और अधिक से अधिक मामलों के सौहार्दपूर्ण निराकरण के लिए न्यायालयों का मार्गदर्शन व उत्साहवर्धन किया। अधिकारियों ने बताया कि लोक अदालत के माध्यम से विवादों का त्वरित और आपसी सहमति से समाधान होने से पक्षकारों का समय, धन और न्यायिक प्रक्रिया का बोझ कम होता है।