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सीजीएचएस घोटाला मामले में कोऑपरेटिव सोसाइटीज के पूर्व रजिस्ट्रार समेत सात दोषियों को 2-2 साल की सजा
INT News1 August 2026 at 01:50 pm

नई दिल्ली, 1 जुलाई। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) कोर्ट ने 'लोक प्रिय को-ऑपरेटिव ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी' (सीजीएचएस) को धोखाधड़ी से दोबारा शुरू करने से जुड़े मामले में सात दोषियों को सजा सुनाई है। इनमें दो सरकारी कर्मचारी को-ऑपरेटिव सोसाइटीज के तत्कालीन रजिस्ट्रार आर.के. श्रीवास्तव और तत्कालीन असिस्टेंट रजिस्ट्रार पी.एन. मनचंदा और के.के. वाधवा, अनिल कुमार, सुनील कुमार, देवेंद्र पाल सिंह और रवि सलूजा शामिल हैं।