Friday, 18 September 2026
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नारनौल में POCSO और किडनैपिंग केस में युवक बरी:कोर्ट ने साक्ष्यों के अभाव में सुनाया फैसला, अभियोजन पक्ष ने 12 गवाहों के बयान कराए

INT News18 September 2026 at 01:54 pm

हरियाणा में नारनौल के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय ने POCSO एक्ट और किडनैपिंग से जुड़े मामले में आरोपी युवक को साक्ष्यों के अभाव में बरी कर दिया। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश हर्षाली चौधरी की अदालत ने बुधवार को मामले में फैसला सुनाया। बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं के अनुसार, अदालत ने रिकॉर्ड पर उपलब्ध साक्ष्यों और दोनों पक्षों की दलीलों पर विचार करने के बाद आरोपी को आरोपों से मुक्त किया। बचाव पक्ष के अधिवक्ता पंकज सैनी किरोड़ीवाल और केपी लांबा के अनुसार, नांगल चौधरी थाने में 16 जुलाई 2025 को मामले की FIR दर्ज हुई थी। इसमें एक नाबालिग लड़की की ओर से युवक के खिलाफ किडनैपिंग और POCSO एक्ट के तहत मामला दर्ज कराया गया था। पुलिस ने उसी दिन आरोपी को गिरफ्तार किया था। अगस्त 2025 में मिली थी जमानत अधिवक्ताओं के अनुसार, गिरफ्तारी के बाद आरोपी की ओर से पंकज सैनी किरोड़ीवाल ने अदालत में जमानत याचिका दायर की थी। मामले की सुनवाई के दौरान अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं विशेष POCSO कोर्ट के न्यायाधीश केपी सिंह ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद 22 अगस्त 2025 को आरोपी की जमानत याचिका मंजूर की थी। जांच पूरी होने के बाद पुलिस ने अदालत में चालान पेश किया। इसके बाद मामले की नियमित सुनवाई शुरू हुई। 12 गवाह पेश किए बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं के मुताबिक, सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से 12 गवाहों के बयान दर्ज कराए गए और साक्ष्य प्रस्तुत किए गए। इसके बाद दोनों पक्षों की ओर से अदालत में विस्तृत बहस की गई। साक्ष्यों के अभाव में बरी अदालत ने रिकॉर्ड पर उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन करने और दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आरोपी को साक्ष्यों के अभाव में बरी कर दिया। बचाव पक्ष के अधिवक्ता पंकज सैनी किरोड़ीवाल और केपी लांबा ने अदालत के फैसले को न्याय के हित में बताया।