समाचार · मध्य प्रदेश
नर्मदा घाटों पर स्नान-नौकायन प्रतिबंधित:जलस्तर बढ़ने से हरदा प्रशासन ने लिया फैसला
हरदा जिले में नर्मदा नदी और उसकी सहायक नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। नर्मदा घाटी में भारी बारिश के कारण संभावित बाढ़ और जनहानि की आशंका को देखते हुए हरदा एसडीएम अशोक कुमार डेहरिया ने नर्मदा घाटों पर स्नान और नौकायन पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है। यह आदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत जारी किया गया है। नर्मदा नदी के खतरे के निशान तक पहुंचने की आशंका जारी आदेश में बताया गया है कि नर्मदा घाटी के मंडला, अनूपपुर, नर्मदापुरम सहित अन्य जिलों में भारी वर्षा हो रही है। इस स्थिति में नर्मदा नदी कभी भी खतरे के निशान तक पहुंच सकती है। घाटों पर बड़ी संख्या में लोगों के एकत्र होने से जनहानि की संभावना को देखते हुए यह प्रतिबंध लगाया गया है। घाटों पर पुलिस और प्रशासन की निगरानी एसडीएम ने आदेश के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए हैं। अनुविभागीय अधिकारी पुलिस, थाना प्रभारियों और संबंधित अधिकारियों को घाटों पर निगरानी रखने तथा आवश्यक पुलिस बल उपलब्ध कराने को कहा गया है। इसके अतिरिक्त, जिला होमगार्ड कमांडेंट को नर्मदा घाटों पर स्पीड बोट और एसडीआरएफ के जवानों के साथ आवश्यक उपकरण उपलब्ध रखने के निर्देश दिए गए हैं। गांवों में भी पहुंचाई जाएगी आदेश की जानकारी जनपद पंचायत हरदा के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को नर्मदा घाट के समीप स्थित ग्राम पंचायतों के सचिव और सहायक सचिवों के माध्यम से इस आदेश की जानकारी आमजन तक पहुंचाने के निर्देश दिए गए हैं। तहसीलदार एवं कार्यपालिक दंडाधिकारी हंडिया तथा थाना प्रभारी हंडिया को भी सतत निगरानी और आवश्यक कार्रवाई के लिए निर्देशित किया गया है। उल्लंघन करने वालों पर होगी कार्रवाई आदेश का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता, 2023 और अन्य सुसंगत प्रावधानों के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। यह आदेश 11 अगस्त 2026 को जारी किया गया है।