Tuesday, 22 September 2026
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खंडवा में 3 आरोपियों पर जिला बदर की कार्रवाई:कलेक्टर ने एक-एक साल के लिए जिले से बाहर किया, 6 पड़ोसी जिलों में प्रवेश पर भी रोक

INT News22 September 2026 at 02:59 pm

खंडवा में विभिन्न आपराधिक गतिविधियों में शामिल तीन आरोपियों के खिलाफ जिला प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की है। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी ऋषव गुप्ता ने तीनों आरोपियों को एक-एक साल की अवधि के लिए जिला बदर करने के आदेश जारी किए हैं। जिलाबदर की अवधि में आरोपी खंडवा जिले के साथ ही आसपास के छह जिलों की सीमा में भी प्रवेश नहीं कर सकेंगे। कलेक्टर ऋषव गुप्ता के अनुसार, जिला बदर किए गए आरोपियों में संदीप उर्फ कांच पिता रमेश यादव, निवासी जवाहरगंज, चिड़िया मैदान, थाना कोतवाली के अलावा हम्माद उर्फ राजा पिता अल्ताफ, निवासी इमलीपुरा, थाना मोघट रोड खंडवा और संजय पिता मांगीलाल, निवासी इंदिरा कॉलोनी, छनेरा, थाना हरसूद शामिल हैं। एक साल तक इन जिलों में भी प्रवेश पर रोक कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी द्वारा जारी आदेश के अनुसार तीनों आरोपियों को एक-एक वर्ष के लिए खंडवा जिले की सीमा से बाहर रहने के निर्देश दिए गए हैं। इस अवधि में वे खंडवा के अलावा पड़ोसी जिलों बुरहानपुर, खरगोन, देवास, बैतूल, हरदा और इंदौर की सीमा में भी प्रवेश नहीं कर सकेंगे। आपराधिक गतिविधियों के चलते प्रशासन की कार्रवाई प्रशासन की ओर से बताया गया है कि विभिन्न अपराधों में संलिप्तता के चलते इन आरोपियों के खिलाफ जिला बदर की कार्रवाई की गई है। जिला बदर जैसे प्रतिबंधात्मक प्रावधानों का उद्देश्य ऐसे व्यक्तियों को जिले की सीमा से बाहर रखकर क्षेत्र में कानून-व्यवस्था बनाए रखना और आपराधिक गतिविधियों पर नियंत्रण करना है। आदेश के अनुसार, निर्धारित अवधि के दौरान यदि आरोपी बिना अनुमति प्रतिबंधित क्षेत्र में प्रवेश करते हैं, तो उनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जा सकती है।