Monday, 14 September 2026
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गली में रास्ता रोककर पिता-पुत्र और भतीजे पर हमला:लोहे की पाइप से हाथ-पैर तोड़े; बाइक पर सवार होकर आए युवक

INT News14 September 2026 at 10:44 am

सोनीपत के खानपुर कलां में रात करीब एक बजे घर की गली में बाइक सवार तीन लोगों को रोककर मारपीट करने का मामला सामने आया है। आरोप है कि 5 लोगों ने रास्ता रोककर लोहे की पाइप से हमला किया और जान से मारने की धमकी दी। मारपीट में तीन लोग घायल हुए हैं। उन्हें पहले गोहाना के अस्पताल ले जाया गया, जहां से ज्यादा चोट होने के कारण खानपुर कलां पीजीआई रेफर किया गया। पुलिस ने शिकायत और मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर पांच आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बाइक रुकवाकर पांच लोगों ने किया हमला खानपुर कलां के रहने वाले राजेंद्र ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि रात उसका बेटा अमन और भतीजा आर्यन उसे लेने के लिए मोटरसाइकिल पर गामड़ी गए थे। रात करीब 1 बजे तीनों मोटरसाइकिल से घर की गली में पहुंचे। आरोप है कि वहां जिले सिंह, राजकुमार, सोनू, मोनू और सन्नी ने उनकी मोटरसाइकिल रुकवा ली और रास्ता रोककर मारपीट शुरू कर दी। राजेन्द्र ने बताया कि पुरानी रंजिश के कारण वारदात को अंजाम दिया है। लोहे की पाइप से चोट मारने का आरोप शिकायतकर्ता के अनुसार आरोपियों ने उसके और अमन व आर्यन के साथ मारपीट की तथा लोहे की पाइप से चोटें मारीं। विरोध करने पर आरोपियों ने जान से मारने की धमकी भी दी। आसपास मौजूद लोगों ने बीच-बचाव कर तीनों को आरोपियों से छुड़वाया। तीनों घायलों को अस्पताल में कराया भर्ती मारपीट के बाद तीनों घायल इलाज के लिए गोहाना के अस्पताल पहुंचे। ज्यादा चोट होने के कारण उन्हें बीपीएस खानपुर कलां रेफर किया गया। पुलिस को मिले मेडिकल रिकॉर्ड के अनुसार राजेंद्र के शरीर पर 3, आर्यन पर 5 और अमन के शरीर पर 10 चोटें दर्ज की गई हैं। डॉक्टर ने सभी चोटों को ब्लंट बताया है। मेडिकल रिपोर्ट के बाद दर्ज हुआ केस 13 सितंबर को गोहाना अस्पताल से पुलिस को रुक्का मिला, जिसके बाद एएसआई नरेंद्र जांच के लिए अस्पताल पहुंचे। पुलिस ने तीनों की एमएलआर हासिल की। बीपीएस खानपुर कलां में राजेंद्र को बयान देने के लिए फिट घोषित किए जाने के बाद उसका लिखित बयान लिया गया। पांच आरोपियों पर BNS की धाराओं में केस राजेंद्र की शिकायत और मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने जिले सिंह पुत्र दयाचंद, राजकुमार पुत्र जिले सिंह, सोनू पुत्र सुभाष, मोनू पुत्र सुभाष और सन्नी पुत्र सुभाष निवासी खानपुर के खिलाफ केस दर्ज किया है। थाना सदर गोहाना में पुलिस ने धारा 190, 191(3), 115(2), 126(2) और 351(3) BNS के तहत कार्रवाई शुरू की है। जांच अधिकारी ने मौके पर पहुंचकर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है।