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नईसराय हत्याकांड में 4 दोषियों को उम्रकैद:डेढ़ साल में आया फैसला; बस स्टैंड पर हुआ था मर्डर
अशोकनगर जिले के नईसराय में डेढ़ साल पहले हुई रमेश रजक की हत्या के मामले में कोर्ट ने चार आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। प्रत्येक दोषी पर दो-दो हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया गया है। त्वरित विवेचना और मजबूत अभियोजन के कारण पीड़ित पक्ष को डेढ़ साल के भीतर न्याय मिल सका। यह घटना 19 फरवरी 2025 को हुई थी। अभिषेक रजक ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उन्होंने बताया कि नईसराय बस स्टैंड प्रतीक्षालय के पास विट्टू उर्फ चंचल कुशवाह, विनोद उर्फ कल्ला कुशवाह, कमल कुशवाह और मुकेश कुशवाह आपस में झगड़ा कर रहे थे। अभिषेक के चाचा रमेश रजक ने उन्हें शांत रहने की सलाह दी। कुल्हाड़ी और सरिए से मार दिया था
इस पर चारों आरोपियों ने रमेश रजक के साथ गाली-गलौज की और कुल्हाड़ी, लोहे की सरिया तथा डंडों से उन पर हमला कर दिया। इस मारपीट में रमेश रजक की मौत हो गई। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू की। तत्कालीन थाना प्रभारी उप निरीक्षक पुनीत दीक्षित ने गवाहों के बयान दर्ज किए और घटनास्थल से वैज्ञानिक साक्ष्य एकत्र किए। एफएसएल टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। पुलिस ने घटना से संबंधित सभी साक्ष्य एकत्रित किए। आरोपियों को गिरफ्तार कर उनकी निशानदेही पर वारदात में इस्तेमाल हथियार भी बरामद किए गए। वैज्ञानिक साक्ष्यों और हथियारों की जांच के बाद निर्धारित समय सीमा में चालान न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
चारों दोषियों को आजीवन कारावास
अशोकनगर के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने 14 अगस्त 2026 को इस मामले में फैसला सुनाया। न्यायालय ने चारों दोषियों विट्टू उर्फ चंचल कुशवाह, विनोद उर्फ कल्ला कुशवाह, कमल कुशवाह और मुकेश कुशवाह को आजीवन कारावास और प्रत्येक पर दो-दो हजार रुपए का अर्थदंड लगाया। इस प्रकरण में लोक अभियोजक अविनाश लोधी, आशुतोष लोधी, थाना प्रभारी नईसराय उप निरीक्षक आशुतोष गुप्ता और विवेचक पुनीत दीक्षित सहित अन्य पुलिसकर्मियों की भूमिका सराहनीय रही। घटना के बाद रजक समाज के लोगों ने आरोपियों को सजा दिलाने की मांग को लेकर प्रदर्शन भी किए थे। उन्होंने कलेक्ट्रेट में ज्ञापन सौंपा था और गांधी पार्क में विरोध प्रदर्शन किया था। इसके बाद यह मामला चर्चित रहा था।