Monday, 6 July 2026
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पहले दोस्त से कुकर्म किया, फिर किया था मर्डर:मोहाली जिला अदालत ने सुनाई उम्र कैद, पूरी कहानी थ्रिलर फिल्म जैसी

INT News6 July 2026 at 09:22 pm

मोहाली में चार साल पहले दोस्त को घर से ले जाकर शराब पिलाने, कुकर्म व मर्डर मामले में जिला अदालत ने राहुल कुमार (उम्र 20 वर्ष, निवासी मुजफ्फरपुर, यूपी) को दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। उस पर हत्या, कुकर्म और साक्ष्य मिटाने के दोष साबित हुए है। पूरी कहानी किसी थ्रिलर फिल्म जैसी है, जहां पैसों के विवाद में एक दोस्त ने दूसरे को तड़पा-तड़पा कर मार डाला और पुलिस को गुमराह करने के लिए मोबाइल फोन को फ्लाइट मोड पर डालकर छिपा दिया। ऐसे पकड़ में आया आरोपी सरकारी वकील एचएस. काहलों के मुताबिक, 31 मार्च 2022 की रात करीब 8 बजे कुराली के रोपड़ रोड पर रहने वाला सोनू अपने घर से निकला था, लेकिन वापस नहीं लौटा। उसकी मां माया ने 2 अप्रैल को कुराली थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। जांच के दौरान पता चला कि सोनू को आखिरी बार राहुल कुमार के साथ देखा गया था। पुलिस ने 8 अप्रैल 2022 को गुप्त सूचना के आधार पर आरोपी राहुल को निहोलका गांव से गिरफ्तार किया। पूछताछ में आरोपी ने कबूला कि उसने उसे शराब पिलाई, कुकर्म किया और फिर मार डाला। अब पूरे मामले को 6 प्वाइंट में जानिए 1. घर से शोक के बहाने ले गया राहुल का सोनू के साथ पैसों को लेकर विवाद था। उसने सोनू को ठिकाने लगाने के लिए 31 मार्च को अपने मालिक बलजीत सिंह से ₹2000 और मोटरसाइकिल ली और सोनू को अपने साथ एक रिश्तेदार की मौत पर शोक जताने के बहाने ले गया। रास्ते में आरोपी ने सोनू का फोन बंद कर दिया और अपना मोबाइल ईंटों के ढेर में छिपा दिया, ताकि पुलिस टावर लोकेशन ट्रेस न कर सके। 2. प्लानिंग से कुकर्म और हत्या इसके बाद वह सोनू को गांव चिंतगढ़ में एक ट्यूबवेल (मोटर रूम) पर ले गया। वहां उसे अत्यधिक शराब पिलाई। जब सोनू पूरी तरह नशे में धुत हो गया, तो राहुल ने उसके साथ अप्राकृतिक यौन संबंध (कुकर्म) बनाए। इसके बाद रात करीब 2 बजे उसका मुंह और सांसें दबाकर उसे मौत के घाट उतार दिया। सोनू के मुंह से निकले खून को आरोपी ने साफ करने की कोशिश भी की। 3. बोरी में भरकर शव को फैंकने गया अगले दिन (1 अप्रैल 2022) की रात करीब 10 बजे आरोपी ने सोनू के शव को दो खाद की बोरियों (फर्टिलाइजर बैग) में डाला, रस्सी से अपनी साइकिल के कैरियर पर बांधा और चिंतगढ़ गांव के श्मशान घाट में ले जाकर पराली (स्टबल) के नीचे छिपा दिया। 4. पुलिस को श्मशान घाट से मिली थी सड़ी-गली लाश 4 अप्रैल 2022 को चिंतगढ़ श्मशान घाट के पास सीवरेज का पानी निकालने गए ग्रामीणों को पराली के नीचे से भयंकर बदबू आई। जब पुलिस ने जांच की तो वहां एक अज्ञात युवक की सड़ी-गली लाश मिली, जिसमें कीड़े पड़ चुके थे। शव को पहचान के लिए रूपनगर (रोपड़) के सिविल अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया था, जहां बाद में सोनू के भाई और परिजनों ने उसकी शिनाख्त की। 5.अदालत में कैसे फंसा आरोपी? बचाव पक्ष के वकील गुरप्रीत सिंह खटड़ा ने दलील दी कि मामले में कोई चश्मदीद गवाह नहीं है और यह पूरी तरह से परिस्थितिजन्य साक्ष्यों (Circumstantial Evidence) पर आधारित है। लेकिन माननीय जज अतुल कसाना ने अभियोजन पक्ष के मजबूत सबूतों को सही माना। गवाहों और कॉल डिटेल रिकॉर्ड (CDR) से साबित हुआ कि सोनू आखिरी बार राहुल के साथ ही था। राहुल यह बताने में नाकाम रहा कि वह सोनू से कब और कहां अलग हुआ। आरोपी की निशानदेही पर ही मोटर रूम से सोनू का वीवो मोबाइल, चप्पलें, हत्या में इस्तेमाल की गई साइकिल और रस्सी बरामद हुई। आरोपी के कपड़ों और मोटर रूम के फर्श से मिले खून के धब्बे मृतक सोनू के खून से मेल खा गए। एक मजदूर तुलसी राम ने 1 अप्रैल की रात 10 बजे राहुल को साइकिल पर भारी बोरी ले जाते हुए देखा था। 6 कोर्ट की तल्ख टिप्पणी अदालत ने अपने 83 पन्नों के फैसले में कहा कि अभियोजन पक्ष ने आरोपी के खिलाफ परिस्थितियों की कड़ी को इतनी मजबूती से जोड़ा है कि इसमें कोई भी हिस्सा गायब नहीं है। सारे सबूत चीख-चीखकर आरोपी राहुल कुमार के गुनाह की गवाही दे रहे हैं। इसके बाद ने उम्रकैद की सजा सुनाई ह ै।