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दानापुर हत्याकांड में बड़ा फैसला, एक आरोपी को उम्रकैद, दो साक्ष्य के अभाव में बरी

Danapur Murder Case Verdict : पटना के दानापुर में वर्ष 2022 के चर्चित हत्याकांड में अदालत ने अहम फैसला सुनाया है. अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-6 सुनील कुमार की अदालत ने आरोपी रोहित कुमार को हत्या का दोषी ठहराते हुए आजीवन सश्रम कारावास और 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है. वहीं साक्ष्य के अभाव में मंटू और रोशन कुमार को दोषमुक्त करते हुए रिहा कर दिया गया.
Patna News : 2022 में हुई थी निर्मम हत्या
मामला दानापुर थाना क्षेत्र के झुनझुन रोड स्थित लोहार गली का है. अभियोजन पक्ष के अनुसार, मृतक राहुल कुमार की मां सोनी देवी ने दानापुर थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई थी. शिकायत में आरोप लगाया गया था कि 29 नवंबर 2022 की रात करीब 11:30 बजे रोहित कुमार, मोनू और अन्य लोगों ने मां के पेट दर्द का बहाना बनाकर राहुल को घर से बाहर बुलाया और धारदार हथियार से उसकी हत्या कर दी. बाद में शव को धोबी टोला गली में फेंक दिया गया.
अदालत ने साक्ष्यों के आधार पर सुनाया फैसला
प्रभारी एपीपी कलाम अंसारी तथा अभियोजन पक्ष के अधिवक्ताओं रिंकी कुमारी और विनय वर्धन ने बताया कि दानापुर थाना कांड संख्या 1362/22 और सेशन ट्रायल संख्या 968/23 में सुनवाई के बाद अदालत ने उपलब्ध साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर रोहित कुमार को दोषी माना.
दो आरोपियों को मिली राहत
अदालत ने पाया कि आरोपी मंटू और रोशन कुमार के विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध नहीं हैं. इसी आधार पर दोनों को संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त कर रिहा करने का आदेश दिया गया.