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लुधियाना में घर में घुसकर परिवार पर हमला:कोर्ट में गवाही से रोकने के लिए डराने का शक, महिला पर चलाई गोली; बाल-बाल बची

INT News29 October 2026 at 06:43 pm

लुधियाना में 27 अक्टूबर की रात EWS कॉलोनी में एक घर में घुसकर परिवार पर हमला करने और महिला पर गोली चलाने का मामला सामने आया है। गोली महिला को नहीं लगी और दरवाजे में जा धंसी। वारदात के बाद आरोपी परिवार को धमकाते हुए फरार हो गए। पुलिस ने इस मामले में दंपती समेत 8 लोगों के खिलाफ हत्या के प्रयास सहित विभिन्न धाराओं में केस दर्ज किया है। पुलिस को शक है कि आरोपियों ने पुराने मामले में कोर्ट की सुनवाई से परिवार को दूर रखने और उन्हें डराने के लिए वारदात को अंजाम दिया। पुराने केस की सुनवाई 18 नवंबर को होनी है। नौकर ने खोला गेट, घर में घुसकर किया हमला EWS कॉलोनी निवासी मुस्कान की शिकायत के मुताबिक, 27 अक्टूबर की रात वह अपने परिवार के साथ घर पर थी। इसी दौरान मुख्य गेट पर किसी ने दस्तक दी। घर में काम करने वाले अमित ने गेट खोला तो आरोपियों ने उस पर हमला कर दिया। इसके बाद आरोपी जबरन घर में घुस गए। मुस्कान के अनुसार, आरोपियों के पास हथियार थे। इसी दौरान शेखर ने उस पर गोली चला दी। गोली उसे नहीं लगी और दरवाजे पर जा लगी। आरोपियों ने परिवार को धमकाया और मौके से फरार हो गए। पुराने विवाद के चलते वारदात का शक मुस्कान ने शिकायत में आरोप लगाया कि दोनों पक्षों के बीच पुरानी रंजिश है। थाना डिवीजन नंबर-7 के एसएचओ इंस्पेक्टर गगनदीप सिंह ने बताया कि शिकायतकर्ता और आरोपी पहले एक ही इलाके में रहते थे। इसी दौरान दोनों पक्षों के बीच विवाद हुआ था। बाद में आरोपियों के खिलाफ थाना मोती नगर में केस दर्ज किया गया था। एसएचओ के मुताबिक, उस मामले की सुनवाई 18 नवंबर को होनी है। आरोप है कि आरोपी शिकायतकर्ता को कोर्ट में पेश न होने के लिए धमका रहे थे। इसी मकसद से परिवार पर हमला कर गोली चलाई गई। दंपती समेत 8 आरोपी नामजद, अभी गिरफ्तारी नहीं पुलिस ने मुस्कान की शिकायत पर आशु, उसके पति शेखर, उनके साथी माखन और अन्य आरोपियों मुनीश, समीर, खाली, आदी व आदित्य के खिलाफ केस दर्ज किया है। सभी आरोपी जनकपुरी के रहने वाले बताए गए हैं। पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 109 (हत्या का प्रयास), 115(2) (जानबूझकर चोट पहुंचाना), 118(1) (खतरनाक हथियार या साधन से चोट पहुंचाना), 351(2) (आपराधिक धमकी), 191(3) (घातक हथियारों से लैस होकर दंगा) और 190 (गैरकानूनी जमावड़े के सदस्यों द्वारा अपराध) के तहत मामला दर्ज किया है। पुलिस के अनुसार, अभी तक किसी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। आरोपियों की तलाश में छापेमारी की जा रही है।