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तीन दिन में अनुदान राशि दें, वरना होगी कार्रवाई, 19 जिलों के डीइओ को शिक्षा विभाग का निर्देश

रांची. स्वीकृत अपीलीय अनुदान राशि का भुगतान वित्तरहित शिक्षण संस्थानों को नहीं किए जाने पर स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने सख्त रुख अपनाया है. माध्यमिक शिक्षा निदेशक राजेश प्रसाद ने राज्य के 19 जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारियों (डीइओ) को निर्देश दिया है कि पत्र प्राप्ति के तीन दिनों के भीतर संबंधित संस्थानों को अनुदान राशि का भुगतान सुनिश्चित करें. ऐसा नहीं करने पर संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई की चेतावनी दी गयी है.
15 अक्तूबर तक भुगतान का था निर्देश
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के सचिव उमा शंकर सिंह के निर्देश के बाद माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने संबंधित जिलों के डीइओ को पत्र जारी किया है. इसमें कहा गया है कि अपीलीय आवेदनों के बाद स्वीकृत अनुदान राशि 12 अक्तूबर 2026 को जिलों को आवंटित कर दी गयी थी.
विभाग ने स्पष्ट निर्देश दिया था कि 15 अक्तूबर तक राशि संबंधित शिक्षण संस्थानों के खातों में हस्तांतरित कर दी जाये. साथ ही भुगतान में किसी भी तरह की देरी को गंभीरता से लेने और जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई करने की बात कही गयी थी.
पांच जिलों ने ही किया राशि का वितरण
विभाग को मिली जानकारी के अनुसार, रामगढ़, हजारीबाग, सिमडेगा, धनबाद और पूर्वी सिंहभूम जिले में ही स्वीकृत अनुदान राशि का वितरण किया गया है. शेष 19 जिलों में संबंधित संस्थानों को भुगतान की जानकारी नहीं मिली है.
विभाग ने इसे आदेश की अवहेलना माना है. इसी के बाद माध्यमिक शिक्षा निदेशक राजेश प्रसाद ने संबंधित जिलों के डीइओ को भुगतान में तेजी लाने का निर्देश दिया है.
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तीन दिन में भुगतान नहीं हुआ तो होगी कार्रवाई
निदेशक ने निर्देश दिया है कि पत्र प्राप्ति के तीन दिनों के भीतर अपीलीय आवेदनों के तहत स्वीकृत अनुदान राशि संबंधित शिक्षण संस्थानों को अनिवार्य रूप से हस्तांतरित की जाये. इससे संस्थान समय पर उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ वित्तीय वर्ष 2026-2027 के लिए ऑनलाइन आवेदन जमा कर सकेंगे.
उन्होंने चेतावनी दी है कि निर्देशों का पालन नहीं करने पर संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई की जायेगी. निदेशक ने सभी संबंधित अधिकारियों को इस कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता देने का निर्देश दिया है.
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