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घर के बाहर खड़ी बोलेरो चुराने वाले दो आरोपी दोषी:कोर्ट ने सुनाई डेढ़-डेढ़ साल की सजा; 500-500 रुपए का जुर्माना भी
इंदौर में घर के बाहर खड़ी बोलेरो चोरी करने के मामले में कोर्ट ने दो आरोपियों को दोषी ठहराते हुए प्रत्येक को डेढ़-डेढ़ वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही दोनों पर 500-500 रुपए का अर्थदंड भी लगाया गया है। फरियादी हेमसिंह यादव ने 15 जून 2024 की रात अपनी महिंद्रा बोलेरो (एमपी-09 सीजे-0416) को रोजाना की तरह घर के सामने लॉक कर खड़ा किया था। अगले दिन सुबह करीब पांच बजे वाहन वहां नहीं मिला। परिजन के साथ गांव, आसपास के क्षेत्रों और बायपास पर तलाश करने के बावजूद वाहन का कोई सुराग नहीं मिला, जिसके बाद कनाड़िया थाने में चोरी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई। रात में घर के सामने से चोरी हुई थी बोलेरो प्रभारी उपसंचालक अभियोजन राजेंद्र सिंह भदौरिया ने बताया कि कोर्ट फैसला सुनाते हुए जितेंद्र कीर (32) और अशोक कीर (36), निवासी ग्राम जलेरिया, सोनकच्छ को भारतीय दंड संहिता की धारा 379 के तहत दोषी पाया। पुलिस जांच में खुला राज, आरोपियों से बरामद हुई गाड़ी मामले की विवेचना के दौरान पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर आवश्यक साक्ष्य जुटाए और गवाहों के बयान दर्ज किए। जांच के दौरान चोरी की गई बोलेरो आरोपियों के कब्जे से बरामद कर ली गई। इसके बाद दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर कोर्ट में चालान पेश किया गया। साक्ष्यों के आधार पर सुनाई सजा सुनवाई के दौरान प्रस्तुत साक्ष्यों और गवाहों के बयानों के आधार पर कोर्ट ने दोनों आरोपियों को चोरी का दोषी माना। कोर्ट ने उन्हें एक वर्ष छह माह के सश्रम कारावास तथा 500-500 रुपए के अर्थदंड से दंडित करने का आदेश दिया। मामले में शासन की ओर से रवि मोगा (सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी) ने पैरवी की।