समाचार · छत्तीसगढ़
कोर्ट ने दिया 10 अगस्त तक पेश होने का आदेश:सूरजपुर में हत्या के प्रयास के 5 फरार आरोपियों पर न्यायालय की उद्घोषणा
सूरजपुर में हत्या के प्रयास के मामले में लंबे समय से फरार चल रहे पांच आरोपियों के खिलाफ मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सूरजपुर ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 84 के तहत उद्घोषणा जारी की है। सभी आरोपियों को 10 अगस्त 2026 तक न्यायालय में उपस्थित होने का निर्देश दिया गया है। पुलिस के अनुसार, मामला 14 अप्रैल का है। चौकी बसदेई में हसीना बीबी ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि ग्राम जूर स्थित खेत में काम के दौरान जमीन विवाद को लेकर आरोपी लाठी-डंडे लेकर पहुंचे और गाली-गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दी। पति पर किया जानलेवा हमला विवाद की जानकारी मिलने पर हसीना बीबी के पति यासीन हफीजी मौके पर पहुंचे। आरोप है कि आरोपियों ने उन पर लाठी-डंडों से हमला कर दिया, जिससे उनके सिर में गंभीर चोट आई। मेडिकल टेस्ट में चोटों को मानव जीवन के लिए खतरनाक बताया गया। वारंट के बाद भी नहीं हुए गिरफ्तार चौकी बसदेई पुलिस ने अपराध क्रमांक 244/2026 के तहत भारतीय न्याय संहिता (BNS) की विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू की। जांच के दौरान आरोपी लगातार फरार रहे और उनके खिलाफ जारी गिरफ्तारी वारंट भी तामील नहीं हो सका। पांच आरोपियों के खिलाफ उद्घोषणा इसके बाद न्यायालय ने मोहम्मद अयुब अंसारी, अख्तर रजा, उमर रजा, असलम अंसारी और सफिरन निशा, सभी निवासी ग्राम जूर, चौकी बसदेई के खिलाफ BNSS की धारा 84 के तहत उद्घोषणा जारी की। घरों पर चस्पा किया गया आदेश बसदेई पुलिस ने न्यायालय के आदेश की प्रति आरोपियों के घरों के बाहर चस्पा कर दी है। परिजनों और ग्रामीणों की मौजूदगी में उद्घोषणा पढ़कर भी सुनाई गई। पुलिस ने चेतावनी दी है कि यदि 10 अगस्त 2026 तक आरोपी न्यायालय में पेश नहीं होते हैं, तो उनके खिलाफ कानून के अनुसार आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।