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लुधियाना में शिअद नेता पर FIR:नाबालिग को किया अगवाह, देओल सहित 4 पर केस; 2 साथी गिरफ्तार
लुधियाना में शिरोमणि अकाली दल के मुल्लांपुर दाखा हलका इंचार्ज जसकरण सिंह देओल समेत चार लोगों के खिलाफ पीएयू थाना पुलिस ने 16 वर्षीय नाबालिग लड़की को उसके मामा के घर से कथित तौर पर जबरन ले जाने के आरोप में केस दर्ज किया है। पुलिस ने देओल के दो साथियों अवतार सिंह और दविंदर सिंह को गिरफ्तार किया है। दोनों को अदालत में पेश किया गया, जहां से उन्हें पूछताछ के लिए दो दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया। एफआईआर के मुताबिक मंडी गोबिंदगढ़ निवासी सहजप्रीत सिंह ने पुलिस को शिकायत दी कि उसकी नाबालिग ममेरी बहन पिछले करीब 5-6 महीने से गांव बिरमी में अपने मामा परमिंदर सिंह के घर रह रही थी। इससे पहले वह अपनी मां और जसकरण सिंह देओल के साथ मोहाली में रहती थी। शिकायतकर्ता के अनुसार 5 अक्टूबर की रात लड़की की मां हरमनदीप कौर अपने साथ अवतार सिंह और दविंदर सिंह को लेकर वाहन में बिरमी स्थित घर पहुंची। आरोप है कि देओल भी गांव के बाहर मौजूद था। लड़की ने फोन कर सहजप्रीत को बताया कि आरोपी उसे जबरन अपने साथ ले जाने की कोशिश कर रहे हैं और उसके साथ मारपीट कर उसे घसीटा गया है। इसके बाद लड़की ने खुद को कमरे में बंद कर लिया और सहजप्रीत की सलाह पर पुलिस कंट्रोल रूम में फोन किया। पुलिस पहुंची तो महिला ने कथित तौर पर पुलिसकर्मियों से की हाथापाई शिकायत के मुताबिक सहजप्रीत और एक अन्य व्यक्ति जब घर पहुंचे तो पीसीआर टीम पहले ही मौके पर पहुंच चुकी थी। आरोप है कि लड़की की मां ने पुलिसकर्मियों के साथ हाथापाई की और लड़की को जबरन घर के अंदर ले जाकर दरवाजा बंद कर लिया। इसके बाद अतिरिक्त पुलिस बल और गांव के लोग भी मौके पर पहुंचे। शिकायतकर्ता के अनुसार अंदर मौजूद लोगों को दरवाजा खोलने के लिए काफी समझाया गया, लेकिन दरवाजा नहीं खोला गया। इसके बाद पुलिस की मौजूदगी में उसने 2-3 ग्रामीणों के साथ मिलकर दरवाजा तोड़ा और घर की तलाशी ली। हालांकि, लड़की और उसकी मां वहां नहीं मिलीं। कोर्ट में चल रहे पुराने केस को प्रभावित करने का आरोप
शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि लड़की को कथित तौर पर इसलिए जबरन ले जाया गया, ताकि उसके खिलाफ चल रही कोर्ट की कार्रवाई या मीडिया में मामले को प्रभावित किया जा सके। उसने यह भी आशंका जताई कि उसके मामा परमिंदर सिंह को शराब या कोई नशीला पदार्थ दिया गया हो सकता है। एफआईआर में अवतार सिंह और दविंदर सिंह के नाम भी दर्ज हैं। शिकायतकर्ता के अनुसार दोनों हरमनदीप कौर के साथ आए थे। आरोप है कि दोनों के पास दो पिस्तौल थीं, जिन्हें वाहन समेत पुलिस के हवाले कर दिया गया। 6 अक्टूबर को मोहाली कोर्ट में होनी थी अहम सुनवाई
पुलिस के अनुसार मामले की गंभीरता इसलिए भी बढ़ जाती है क्योंकि एफआईआर में उल्लेख है कि नाबालिग ने इससे पहले जसकरण सिंह देओल पर यौन उत्पीड़न और मारपीट के आरोप लगाए थे। उसकी शिकायत पर मोहाली के मटौर थाने में केस दर्ज किया गया था। शिकायतकर्ता के अनुसार इसी मामले में 6 अक्टूबर को मोहाली की अदालत में अहम सुनवाई होनी थी। पीएयू थाना पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 115(2), 140(3), 61(2) और आर्म्स एक्ट की धारा 25, 27, 54 व 59 के तहत केस दर्ज किया है। नाबालिग से रेप के आरोप में पहले गिरफ्तार हो चुके हैं देओल
जसकरण सिंह देओल को इससे पहले नाबालिग लड़की से कथित तौर पर बार-बार रेप के आरोपों के बाद पुलिस ने गिरफ्तार किया था। उन्हें 18 मई को अदालत में पेश किया गया था। हालांकि बाद में मोहाली की अदालत ने उनकी गिरफ्तारी को अवैध करार देते हुए तत्काल रिहाई के आदेश दिए थे। अदालत ने कहा था कि गिरफ्तारी के आधार की जानकारी आरोपी को देना अनिवार्य कानूनी प्रक्रिया है और इसका पालन नहीं करना संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन है।