समाचार · मध्य प्रदेश
बड़वानी में कछुए की हत्या करने वाले को भेजा जेल:नर्मदा से निकालकर गर्दन काटी थी, VIDEO इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया था
बड़वानी वनमंडल में एक कछुए की हत्या का मामला सामने आया है। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट होने के बाद शुक्रवार आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। यह घटना 23 जुलाई को हुई थी। जानकारी के अनुसार, 23 जुलाई को घोंघसा निवासी दयाराम (पिता रैना) नर्मदा नदी से एक कछुआ लेकर आया था और उसने उसकी गर्दन काट दी। इस घटना का वीडियो घोंघसा निवासी महेश (पिता दरियाव) ने बनाकर इंस्टाग्राम पर अपलोड कर दिया था। वन विभाग की कार्रवाई और 7 साल तक की सजा का प्रावधान वीडियो शेयर होने पर वन विभाग हरकत में आया। वन मंडलाधिकारी आशीष बंसोड़ ने शुक्रवार शाम प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि वीडियो अपलोड करने वाले महेश के बयान के आधार पर आरोपी दयाराम को गिरफ्तार किया गया। आरोपी को बड़वानी के प्रथम श्रेणी न्यायाधीश के समक्ष पेश किया गया। कछुआ वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की 'अनुसूची 1' में शामिल एक संरक्षित वन्य जीव है, जिसके शिकार पर 7 साल तक की जेल का नियम है। मामला गैर-जमानती होने के कारण कोर्ट ने आरोपी को जेल भेज दिया। इस मामले में वन विभाग ने 2 अगस्त को वन अपराध प्रकरण दर्ज किया था।