Friday, 7 August 2026
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बालाघाट में रेप के दो मामलों में आरोपियों को जेल:शादी का झांसा देकर दरिंदगी, नाबालिग से जंगल में रेप पर कारावास की सजा

INT News7 August 2026 at 08:56 pm

बालाघाट जिले के बैहर और बालाघाट कोर्ट ने नाबालिगों से दुष्कर्म के दो अलग-अलग मामलों में शुक्रवार को फैसला सुनाया है। अदालत ने दोनों आरोपियों को दोषी ठहराते हुए कठोर कारावास और अर्थदंड की सजा से दंडित किया है। शादी का झांसा देकर दरिंदगी, आरोपी को 20 साल का सश्रम कारावास बैहर न्यायालय के जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुरेंद्र कुमार गुर्जर की अदालत ने परसवाड़ा क्षेत्र के साल्हे निवासी शंकरसिंह मरकाम को 20 वर्ष के सश्रम कारावास और 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। विशेष लोक अभियोजक अभयसिंह के मुताबिक, आरोपी ने नाबालिग को शादी का झांसा देकर दुष्कर्म किया था। पीड़िता के गर्भवती होने पर परिजनों को मामले का पता चला, जिसके बाद परसवाड़ा थाने में केस दर्ज कराया गया था। स्कूल से लौट रही नाबालिग से जंगल में दुष्कर्म, 10 साल की जेल दुष्कर्म के दूसरे मामले में बालाघाट न्यायालय के विशेष न्यायाधीश गौतमसिंह मरकाम की अदालत ने दुरेंदा निवासी दानियल मडावी को 10 वर्ष की जेल और 10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। विशेष लोक अभियोजक कपिल कुमार डहेरिया ने बताया कि आरोपी ने स्कूल से घर लौट रही छात्रा को रोककर जंगल में दरिंदगी की थी। लामता पुलिस ने केस दर्ज कर चालान पेश किया था, जहां सबूतों के आधार पर दोष सिद्ध हुआ।