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खाद के साथ गैर-जरूरी सामान की टैगिंग पर होगी कार्रवाई : दोसांझ
| अमृतसर उपायुक्त के निर्देशानुसार मुख्य कृषि अधिकारी डॉ. अमरजीत सिंह दोसांझ ने अमृतसर के उर्वरक थोक विक्रेताओं के साथ एक अहम बैठक की। बैठक में उन्होंने किसानों को समय पर उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने तथा पारदर्शी वितरण प्रणाली बनाए रखने के कड़े निर्देश दिए। डॉ. दोसांझ ने स्पष्ट किया कि खुदरा विक्रेताओं को मांग के अनुसार समय पर खाद की आपूर्ति की जाए। उन्होंने चेतावनी दी कि उर्वरकों के साथ किसी अन्य कृषि इनपुट की गैर-ज़रूरी टैगिंग, जमाखोरी या कालाबाजारी कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सभी विक्रेताओं को पॉइंट ऑफ सेल मशीनों में नियमित रूप से स्टॉक अपडेट करने के निर्देश दिए गए, ताकि वास्तविक स्टॉक और मशीन के आंकड़ों में अंतर न रहे। इससे केंद्र सरकार से यूरिया का सही आवंटन लेने में मदद मिलेगी। इसके अलावा, विक्रेताओं को अपने लाइसेंस अपडेट रखने, प्रतिदिन स्टॉक बोर्ड लगाने और हर खरीद का पक्का बिल देने को अनिवार्य किया गया है। नियमों का उल्लंघन करने, बिना बिल सामग्री बेचने या अवैध टैगिंग करने वालों के खिलाफ उर्वरक एवं कीटनाशक अधिनियम के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। डॉ. दोसांझ ने किसानों से भी अपील की कि वे हर खरीद का पक्का बिल लें।