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सीबीआई कोर्ट ने बैंक धोखाधड़ी मामले में ओबीसी के पूर्व अधिकारी को 7 साल की सजा सुनाई
INT News7 August 2026 at 05:28 pm

जयपुर, 7 अगस्त। जयपुर की सीबीआई कोर्ट ने 6 अगस्त 2026 को बैंक धोखाधड़ी के एक मामले में ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स (शियोसिंहपुरा, लालसोट, दौसा) के तत्कालीन स्पेशल असिस्टेंट मुरारी लाल मीणा को दोषी ठहराया और उन्हें सात साल की सख्त सजा सुनाई और 1,25,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया।