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जींद में हत्या के दोषी को उम्रकैद, ₹30 हजार जुर्माना:सगाई में डीजे बजाने पर विवाद; चाकू मारकर किया था मर्डर
हरियाणा के जींद में हत्या के 5 साल पुराने मामले में अतिरिक्त एवं सत्र न्यायाधीश सौरभ गुप्ता की कोर्ट ने ढाकल निवासी गोविंद को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषी पर 30 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना अदा न करने पर उसे अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि यह मामला 11 अक्टूबर 2021 को थाना सदर नरवाना में दर्ज किया गया था। ढाकल निवासी शिकायतकर्ता अजय ने पुलिस को बताया था कि उसके ताऊ के बेटे की सगाई के दौरान डीजे बजाने को लेकर उसके चाचा सतीश का आरोपी गोविंद और उसके साथियों से विवाद हो गया था। डीजे विवाद में मारा था चाकू विवाद के दौरान गोविंद ने सतीश के पेट में चाकू मार दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। सतीश को अग्रोहा मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। इसके बाद पुलिस ने मामले में भारतीय दंड संहिता की धारा 302 (हत्या) भी जोड़ दी थी। प्रभावी पैरवी के आधार पर दोषी ठहराया थाना सदर नरवाना पुलिस ने मामले की गहन जांच की और साक्ष्य जुटाकर आरोपी व उसके साथियों के खिलाफ कोर्ट में चालान पेश किया। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने उपलब्ध साक्ष्यों और पुलिस की प्रभावी पैरवी के आधार पर गोविंद को दोषी ठहराया। 30 हजार का जुर्माना लगाया कोर्ट ने धारा 302 के तहत गोविंद को उम्रकैद और 25 हजार रुपए जुर्माना, धारा 452 के तहत दो वर्ष का कठोर कारावास और 4 हजार रुपए जुर्माना, तथा आर्म्स एक्ट की धारा 25(1बी)(बी) के तहत दो वर्ष की सजा और एक हजार रुपए जुर्माना सुनाया। पुलिस ने बताया कि कोर्ट के फैसले के बाद दोषी को सजा भुगतने के लिए जेल भेज दिया गया है।